
मल्टीमीडिया डेस्क। Cyrus Mistry : तीन साल पहले TATA कंपनी से नाटकीय ढंग से बर्खास्त किए गए सायरस मिस्त्री ने बुधवार को बड़ी जीत हासिल की। नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (NCLAT) ने उन्हें टाटा संस के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में बहाल किया है। ट्रिब्यूनल ने एन चंद्रा की नियुक्ति को कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में भी अवैध ठहराया है। NCLT की दो न्यायाधीशों वाली पीठ ने कहा कि मिस्त्री के खिलाफ रतन टाटा की हरकतें दमनकारी थीं और इसके बाद की गई नए अध्यक्ष की नियुक्ति अवैध थी। TATA को आदेश के खिलाफ अपील दायर करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया गया है। ट्रिब्यूनल ने कहा कि बहाली आदेश चार सप्ताह के बाद ही चालू होगा। हालांकि NCLT के इस फैसले के बाद अब TATA के पास सर्वोच्च न्यायालय में आदेश को चुनौती देने का विकल्प भी है।
#JustIn: #NCLAT restores #CyrusMistry as Executive Chairman of #TataGroup pic.twitter.com/ELJi8eQNGf
— IANS Tweets (@ians_india) December 18, 2019
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न्यायाधिकरण की एक विशेष पीठ ने माना था कि TATA Sons में निदेशक मंडल कंपनी के कार्यकारी अध्यक्ष को हटाने के लिए "सक्षम" था। NCLT बेंच ने यह भी कहा था कि मिस्त्री को अध्यक्ष के रूप में बाहर कर दिया गया था क्योंकि TATA Sons के बोर्ड और उसके अधिकांश शेयरधारकों ने उस पर 'विश्वास' खो दिया था। बाद में, मिस्त्री ने NCLT से संपर्क किया था।
Cyrus Mistry's statement: Today’s judgment isn't a personal victory for me,but is a victory for the principles of good governance&minority shareholder rights. The outcome of the appeal is a vindication of my stand. https://t.co/r6nS35LIRH
— ANI (@ANI) December 18, 2019