
EPFO News: ईपीएफओ नौकरीपेशा लोगों का रिटायरमेंट फंड है। उनके वेतन का एक हिस्सा जमा होता है। इमरजेंसी पर ईपीएफ (EPF) से पैसा निकाला जा सकता है। ईपीएफओ (EPFO) ने ई-नॉमिनेशन (E-Nomination) जरूरी कर दिया है। किसी भी पीएफ अकाउंट होल्डर और उनके परिवार के सदस्यों को पेंशन, इंश्योरेंस सहित अन्य सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए ई-नॉमिनेशन अनिवार्य है। यदि आप पीएफ अकाउंट होल्डर हैं और ई-नॉमिनेशन नहीं करवाया है, तो आपके परिवार के मेंबर्स को ईपीएफओ से मिलने वाली सुविधाओं का लाभ नहीं मिलेगा।
दरअसल कई पीएफ खाताधारकों ने नॉमिनी को एड नहीं किया है। ई-नॉमिनेशन के बाद रजिस्टर्ड सदस्य और उसके परिवार को पेंशन और बीमा का फायदा मिल पाएगा। अगर किसी सदस्य की मौत हो जाती है। तब ई-नॉमिनेशन क्लेम को निपटाने में आसानी होगी। ईपीएफओ अपने सदस्यों से ई-नॉमिनेशन के तहत नॉमिनी जोड़ने के लिए लगातार कह रहा है। यदि अकाउंट होल्डर्स ने ये काम पूरा नहीं किया तो उन्हें परेशानी हो सकती है। नॉमिनी ऐड नहीं होने पर पीएफ खाते से पैसा निकालना मुश्किल होगा। ऐसे केस में खाताधारक मेडकिल और कोविड 19 एडवांस के लिए पैसे निकाल पाएंगे। किसी अन्य काम के लिए पीएफ खाते से पैसा नहीं निकाल सकेंगे। खाताधारक नॉमिनी को जितनी बार चाहे बदल भी सकता है। ई-नॉमिनेशन के लिए कोई अंतिम तारीख तय नहीं की गई है।
1. सबसे पहले ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
2. अब सर्विस टैब में जाकर फॉर एम्पलाइज ऑप्शन का चयन करें।
3. मेंबर यूएएन/ऑनलाइन सर्विस पर क्लिक करें।
4. यूएएन और पासवर्ड डालकर लॉग इन करना है।
5. मैनेज सेक्शन में जाएं और लिंक ई- नॉमिनेशन पर क्लिक करें।
6. नॉमिनी का नाम, फोटो और अन्य जानकारियां भरकर सबमिट करें।
7. एक से अधिक नॉमनी ऐड करने के लिए ऐड न्यू बटन पर क्लिक करना है।
8. नॉमिनेशन डिटेल्स पर क्लिक करें और नॉमिनी का शेयर तय करें।
9. अब सेन ईपीएफ नॉमिनेशन पर क्लिक करें।
10. आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, उसे सबमिट कर दें।