भारतीय रिजर्व बैंक ने एटीएम को लेकर बड़ा फैसला लिया है। आरबीआई ने कहा है कि जिस बैंक के एटीएम में पैसे नहीं होंगे, उसके खिलाफ दस हजार रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। इस स्थिति में कस्टमर रिजर्व बैंक के सोशल मीडिया अकाउंट या फोन नंबर 011-23711333 पर कॉल कर शिकायत कर सकते हैं। देश की सबसे बड़ी बैंक ने व्हाइट लेबल एटीएम ऑपरेशन के लिए भी नियम जारी किया है। डब्ल्यूएलएओ कंपनियों के जरिए एटीएम में पैसे डाले जाते हैं। आरबीआई ने निर्देश दिए हैं कि बैंकों को ध्यान रखना होगा कि एटीएम में पैसे खत्म नहीं हो। जो बैंक नियम का पालन नहीं करेगा, उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। यह नियम 1 अक्टूबर 2021 से लागू हो रहा है।
आरबीआई का निर्देश
आरबीआई ने कहा है कि बैंकों को सुनिश्चित करना होगा कि एटीएम में पैसे खत्म नहीं हो। इसके लिए बैंकों और डब्ल्यूएलएओ को निगरानी रखनी होगी। पैसे खत्म होने पर जल्द से जल्द एटीएम में कैश डाला जाए, ताकि जनता को कोई परेशानी नहीं हो। यह जुर्माना तब लगाया जाएगा, जब कई ग्राहक एटीएम से निकासी करे और पैसे नहीं निकले। ऐसी स्थिति में कस्टमर रिजर्व बैंक से शिकायत कर सकता है।
10 घंटे से ज्यादा कैश की कमी नहीं
रिजर्व बैंक के नियम के अनुसार एटीएम में रकम नहीं होने पर संबंधित बैंक पर जुर्माना लगाया जाएगा। बैंक बाद में व्हाइट लेबल एटीएम ऑपरेशन से वसूली कर सकती है। नियम के तहत एक महीने में किसी एटीएम में 10 घंटे से ज्यादा तक पैसे की कमी नहीं होनी चाहिए। अगर इससे ज्यादा समय लगा तो बैंक को दस हजार रुपए का दंड देना होगा। डब्ल्यूएलएओ के मामले में भी बैंक पर जुर्माना लगेगा। बैंक को तय करना होगा कि डब्ल्यूएलएओ से कितना जुर्माना लेना है।
बैंक कर सकते हैं जुर्माने के खिलाफ अपील
अगर बैंक या डब्ल्यूएलएओ को जुर्माने के खिलाफ अपील करनी है तो रीजनल ऑफिस से संपर्क करना होगा। इसके लिए एक महीने के अंदर अपील दर्ज करानी होगी।