
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। Paytm Case: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पेटीएम को बड़ी राहत दी है। आरबीआई ने शुक्रवार को पेटीएम को 15 दिन की छूट दी है। अब पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर प्रतिबंध 29 फरवरी से लागू नहीं होगी। अब पेटीएम बैंक पर बैन 15 मार्च के बाद लागू होगा। इसका मतलब है कि वॉलेट, फास्टैग और लेनदेन 15 मार्च तक किया जा सकता है। आरबीआई ने पेटीएम को लेकर FAQ जारी किया है।
31 जनवरी को रिजर्व बैंक ने पेटीएम की बैंकिंग सर्विस को बंद करने का आदेश जारी किया था। यह 29 फरवरी को लागू होना था। अब इस तारीख में संशोधन किया गया है। केंद्रीय बैंक ने पिछले महीने कहा था कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर नियामक कार्रवाई की गई है। जिसके कारण पेटीएम बैंक खाते में लेनदेन, वॉलेट, फास्टैग और टॉपअप जैसी सर्विस बंद हो जाएगी।
Paytm issue | RBI gives 15-day relaxation to Paytm, extends the date to 15th March from the earlier stipulated timeline of February 29, 2024. RBI issues FAQ in the Paytm case. pic.twitter.com/D61arOWdAD
— ANI (@ANI) February 16, 2024
आरबीआई ने कहा, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए के तहत पेटीएम बैंक लिमिटेड पर प्रतिबंध लगाए हैं। ग्राहकों के हितों का ध्यान रखते हुए पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड को थोड़ा समय दिया जा रहा है।
RBI gives 15-day relaxation to Paytm, extends the date to 15th March from the earlier stipulated timeline of February 29, 2024. https://t.co/UH52h5DIz4 pic.twitter.com/VP7Ou34zua
— ANI (@ANI) February 16, 2024
रिजर्व बैंक ने कहा कि किसी भी जमा या क्रेडिट लेनेदेन और टॉप-अप की अनुमति नहीं दी जाएगी। 15 मार्च 2024 के बाद प्रीपेड, वॉलेट, फास्टैग, कैशबैक और रिफंड की सेवाएं बंद हो जाएंगी।