RBI New Guidelines: क्रेडिट कार्ड पर लगे ब्याज या अन्य शुल्क के कारण ग्राहकों को नुकसान का सामना नहीं करना पड़ेगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इस संबंध में नए दिशानिर्देश जारी किए है। जिससे ग्राहकों को बेहद सुविधा मिलेगी। नए नियम 1 जुलाई से लागू होंगे। नए नियम के तहत आईबीआई से मंजूरी लेकर गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड जारी कर सकेंगी।
गौरतलब है कि क्रेडिट कार्ड देते समय बैंक आकर्षक तरीके से खूबियां बताते हैं। कार्ड से भुगतान पर लगने वाले ब्याज और अन्य शुल्क से ग्राहक अनजान रहता है। नए नियम के तहत क्रेडिट और डेबिट कार्ड जारी करने से पहले बैंक ग्राहकों को कार्ड पर लगने वाले ब्याज के साथ अन्य सभी प्रकार के शुल्क की जानकारी देनी होगी। वहीं ई-मेल या एसएमएस के जरिये बकाया भुगतान की सूचना देनी होगी। पेमेंट के लिए 15 दिन का समय दिया जाएगा। उसके बाद ही कस्टमर्स से जुर्माना वसूला जा सकेगा।
अगर कोई ग्राहक क्रेडिट कार्ड बंद कराने की सूचना देता है। उसका कोई बकाया नहीं है। तब बैंक को सात दिनों के अंदर कार्ड को निष्क्रिय करना होगा। ऐसा नहीं करने पर प्रति दिन 500 रुपये बैंक ग्राहक को जुर्माना देगा। किसी कस्टमर से बिना पूछे उसके क्रेडिट कार्ड को अपग्रेड कर दिया जाता है। या उसकी खरीदारी सीमा बढ़ा दी जाती है। तब भी बैंक पर जुर्माना लगाया जाएगा।
टेलीकॉम नियमों का होगा पालन
क्रेडिट कार्ड जारी करने वाले बैंक टेलीकॉलर्स रखने में टेलीकाम नियमों का पूरी तरह से पालन करेंगे। कार्ड बनाने वाले ग्राहकों से सुबह 10 से बजे से शाम सात बजे तक ही संपर्क कर सकेंगे। कार्ड जारी करने के दौरान ग्राहकों की ली गई जानकारी को भी किसी अन्य जगह पर साझा नहीं कर सकते।