RBI ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर लिया एक्शन, 29 फरवरी के बाद बैकिंग सर्विस देने पर लगा प्रतिबंध
आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक को तत्काल प्रभाव से नए ग्राहकों को शामिल करना बंद करने का निर्देश दिया है।
By Anurag Mishra
Edited By: Anurag Mishra
Publish Date: Wed, 31 Jan 2024 06:08:53 PM (IST)
Updated Date: Wed, 31 Jan 2024 06:09:46 PM (IST)
RBI का पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर एक्शन।एएनआई, नई दिल्ली। आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक को तत्काल प्रभाव से नए ग्राहकों को शामिल करना बंद करने का निर्देश दिया है। आरबीआई का यह भी कहना है कि 29 फरवरी, 2024 के बाद किसी भी ग्राहक खाते, प्रीपेड उपकरण, वॉलेट, फास्टैग, एनसीएमसी कार्ड आदि में कोई और जमा या क्रेडिट लेनदेन या टॉप अप की अनुमति नहीं दी जाएगी।
RBI directs Paytm Payments Bank to stop onboarding new customers with immediate effect
RBI also says, "No further deposits or credit transactions or top ups shall be allowed in any customer accounts, prepaid instruments, wallets, FASTags, NCMC cards, etc. after February 29,… pic.twitter.com/3UPT10hZ2G
पेटीएम पेमेंट्स बैंक को दिए ये निर्देश:
- 29 फरवरी, 2024 के बाद किसी भी ग्राहक खाते, प्रीपेड उपकरण, वॉलेट, फास्टैग, एनसीएमसी कार्ड आदि में किसी भी ब्याज, कैशबैक या रिफंड के अलावा किसी भी जमा या क्रेडिट लेनदेन या टॉप अप की अनुमति नहीं दी जाएगी, जिसे कभी भी क्रेडिट किया जा सकता है।
इसके ग्राहकों द्वारा बचत बैंक खाते, चालू खाते, प्रीपेड उपकरण, फास्टैग, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड आदि सहित अपने खातों से शेष राशि की निकासी या उपयोग की अनुमति उनके उपलब्ध शेष राशि तक बिना किसी प्रतिबंध के दी जानी है।
29 फरवरी, 2024 के बाद ऊपर (ii) में उल्लिखित सेवाओं के अलावा कोई अन्य बैंकिंग सेवाएं, जैसे फंड ट्रांसफर (एईपीएस, आईएमपीएस इत्यादि जैसी सेवाओं के नाम और प्रकृति के बावजूद), बीबीपीओयू और यूपीआई सुविधा बैंक द्वारा प्रदान नहीं की जानी चाहिए। .
वन 97 कम्युनिकेशंस लिमिटेड और पेटीएम पेमेंट्स सर्विसेज लिमिटेड के नोडल खातों को जल्द से जल्द, किसी भी स्थिति में 29 फरवरी, 2024 से पहले समाप्त किया जाना है।
सभी पाइपलाइन लेनदेन और नोडल खातों का निपटान (29 फरवरी, 2024 को या उससे पहले शुरू किए गए सभी लेनदेन के संबंध में) 15 मार्च, 2024 तक पूरा किया जाएगा और उसके बाद किसी और लेनदेन की अनुमति नहीं दी जाएगी।