
नईदुनिया प्रतिनिधि,अंबिकापुर : साइबर ठगों ने सीमेंट कंपनी के नाम पर फर्जी विज्ञापन और वेंडर कोड जनरेट कर एक व्यवसायी से चार लाख 13 हजार रुपये की ठगी कर ली। मामले में सिटी कोतवाली पुलिस ने धारा 318(4) भारतीय न्याय संहिता के तहत केस दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है।
रिंग रोड प्रतापपुर नाका अंबिकापुर निवासी सुभय पांडेय प्रतापपुर में फ्लाई ऐश ब्रिक्स निर्माण का कार्य करता है और उसकी फर्म का नाम मां श्यामा ट्रेडर्स प्रोपराइटर श्यामा पांडेय है। दो अक्टूबर 2026 को उसने मोबाइल के इंस्टाग्राम ऐप पर नामी सीमेंट कंपनी का विज्ञापन देखा। सीमेंट से संबंधित काम होने के कारण उसने विज्ञापन में दिए खरीदने संबंधी बटन को दबा दिया।
इसके तुरंत बाद उसके मोबाइल नंबर पर दूसरे मोबाइल नंबर से काल आया। काल करने वाले ने अपना नाम कल्पेश सिन्हा सेल्स मैनेजर सीमेंट कंपनी बताया और काम के बारे में पूछा कि कितने सीमेंट की आवश्यकता है।बातचीत के बाद कंपनी की ओर से उसके ई-मेल आइडी पर पत्राचार किया गया और उसकी फर्म से संबंधित दस्तावेज मांगे गए। प्रार्थी ने कथित कंपनी के ई-मेल पर सारे दस्तावेज भेज दिए।
दस्तावेज मिलने के बाद ठगों ने उसे वेंडर कोड जनरेट कर लेटर मेल किया और सेल्स मैनेजर ने सीमेंट कंपनी का खाता बताते हुए शाखा अंधेरी ईस्ट मुंबई बैंक ऑफ बड़ौदा में एडवांस राशि डालने को कहा। यह खाता संजीव कुमार के नाम पर था।
झांसे में आकर प्रार्थी ने सात अक्टूबर 2026 को सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के अपने खाता क्रमांक से शाखा नमनाकला अंबिकापुर से आरटीजीएस के माध्यम से 1400 बैग सीमेंट के लिए 295 रुपये प्रति बैग के हिसाब से कुल चार लाख 13 हजार रुपये उक्त खाते में ट्रांसफर कर दिए।
राशि भेजने के बाद सात अक्टूबर से आज दिनांक तक उसे सीमेंट की डिलीवरी नहीं मिली और अब मोबाइल नंबर पर कॉल करने पर कोई जवाब नहीं मिल रहा है। ठगी का एहसास होने पर प्रार्थी ने सिटी कोतवाली में लिखित आवेदन दिया। आवेदन के अवलोकन पर धारा 318(4) बीएनएस का अपराध घटित होना पाए जाने से केस दर्ज कर विवेचना में लिया गया है। पुलिस का मानना है कि यह साइबर ठगी का मामला है, जिसमें फर्जी इंस्टाग्राम विज्ञापन, फर्जी ई-मेल और फर्जी बैंक खाते का उपयोग कर ठगी की गई है।
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