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अंबिकापुर के श्री कृपा पेट्रोल पंप में सेल्स गर्ल को चाकू से गोद-गोद कर मारने वाले आरोपित को आजीवन कारावास

अंबिकापुर के पेट्रोल पंप में सेल्सगर्ल विद्यावती टोप्पो की हत्या करने वाले आरोपी जोगेंद्र पैकरा उर्फ लादेन को अदालत ने आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुना...और पढ़ें

By Asim Sen GuptaEdited By: Manoj Kumar Tiwari
Publish Date: Thu, 24 Sep 2026 08:57:06 PM (IST)Updated Date: Thu, 24 Sep 2026 08:57:06 PM (IST)
अंबिकापुर के श्री कृपा पेट्रोल पंप में सेल्स गर्ल को चाकू से गोद-गोद कर मारने वाले आरोपित को आजीवन कारावास
घटना के बाद पेट्रोल पंप परिसर में जमा हो गई थी लोगों की भीड़ : फाइल फोटो

HighLights

  1. सेल्सगर्ल हत्याकांड के दोषी जोगेंद्र पैकरा उर्फ लादेन को अदालत ने सुनाई कड़ी सजा।
  2. मृतका द्वारा बात न करने पर आरोपी ने दिनदहाड़े चाकू से ताबड़तोड़ वार कर की थी हत्या।
  3. घटना के बाद भाग रहे आरोपी को स्थानीय लोगों ने पकड़कर पुलिस को सौंपा था।

नईदुनिया प्रतिनिधि,अंबिकापुर: शहर के चोपड़ापारा स्थित श्री कृपा पेट्रोल पंप की सेल्सगर्ल विद्यावती टोप्पो उर्फ भारती की चाकू से गोद-गोद कर हत्या करने वाले दोषी जोगेंद्र पैकरा उर्फ लादेन को सप्तम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश महेश कुमार राज की अदालत ने आजीवन सश्रम कारावास तथा अर्थदंड की सजा सुनाई है। मृतका द्वारा बातचीत नहीं करने से नाराज होकर दिनदहाड़े दोषी ने जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया था।

अदालत ने मृतका के पिता एवं माता को क्षतिपूर्ति नियम के अंतर्गत पांच लाख रुपये क्षतिपूर्ति प्रदान किए जाने की अनुशंसा की है। एक वर्ष के भीतर अदालत ने इस हत्याकांड का फैसला सुनाया है। अपर लोक अभियोजक विनोद कुमार दुबे ने बताया कि विद्यावती टोप्पो उर्फ भारती अंबिकापुर के चोपड़ापारा स्थित श्री कृपा पेट्रोल पंप में सेल्सगर्ल का काम करती थी।


दो अक्टूबर 2025 की सुबह लगभग 11:30 बजे आरोपित जोगेंद्र पैकरा मोटरसाइकिल से पेट्रोल पंप पहुंचा था। वह अपने पास चाकू और एयरगन रखा हुआ था। मौका मिलते ही उसने सेल्सगर्ल पर चाकू से ताबड़तोड़ वार करना शुरू कर दिया था। बीच बचाव करने आए संतोष यादव नामक युवक पर भी चाकू से हमला किया था जिससे उसकी दो उंगली कट गई थी। सेल्सगर्ल जान बचाने के लिए पेट्रोल पंप परिसर में दौड़ रही थी। आरोपित ने उसे दौड़कर पकड़ चाकू से कई बार गोद दिया था।

नजदीक में ही दुकान चलाने वाले गुरदेव सिंह ने आरोपित को पकड़ने की कोशिश की थी तो उसने अपने पास रखे एयरगन को निकाल कर फायर भी किया था। पकड़ में आ जाने के भय से वह पेट्रोल पंप के बगल से जाने वाले गली के रास्ते से भागने लगा था, जिसे गुरदेव सिंह के साथ किरना सिंह व आसपास रहने वाले लोगों ने पकड़ कर पुलिस को सौंप दिया था। आरोपित जोगेंद्र पैकरा उर्फ लादेन मूलतः भुलसीकला कुसमी बलरामपुर का रहने वाला था।

मृतका भी कुसमी की थी। वह अपनी बहन के साथ अंबिकापुर स्थित रिश्तेदार के घर रहकर पेट्रोल पंप में काम करती थी। घटना से कुछ दिन पहले ही दोषी जोगेंद्र बस स्टैंड के पास श्याम लॉज में आकर रुका हुआ था। आरोपित ने पुलिस को दिए बयान में स्वीकार किया था की मृतका से उसका प्रेम संबंध था। मृतका उससे बातचीत नहीं करती थी। इस कारण नाराज होकर उसने पेट्रोल पंप परिसर में सेल्सगर्ल की हत्या कर दी थी।

प्रकरण के सारे तथ्यों की सुनवाई और पर्याप्त साक्ष्यों के आधार पर सप्तम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश महेश कुमार राज की अदालत ने गुरुवार को फैसला सुनाया। आरोपित को भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1) के आरोप में आजीवन सश्रम कारावास एवं 5000 रुपये अर्थदंड, धारा 117(2) के आरोप में पांच वर्ष सश्रम कारावास एवं 2000 रुपये अर्थदंड,धारा 25 तथा 27 आर्म्स एक्ट के तहत तीन-तीन वर्ष का सश्रम कारावास तथा एक-एक हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है।

अर्थदंड की राशि अदा नहीं करने पर दोषी को एक-एक वर्ष का अतिरिक्त सश्रम कारावास पृथक पृथक भुगतना होगा। अभियुक्त को दी गई सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी। अदालत ने मृतका के पिता हीरालाल टोप्पो एवं उसकी माता को क्षतिपूर्ति नियम 2018 के अंतर्गत पांच लाख रुपये क्षतिपूर्ति प्रदान किए जाने की अनुशंसा भी की है।

पहले भी अपराधिक घटना में शामिल था दोषी

पेट्रोल पंप की सेल्सगर्ल की हत्या का दोषी जोगेंद्र पैकरा (27) के विरुद्ध पूर्व में भी आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। थाना कुसमी में धारा 302 ,201 में अन्य आरोपितों के साथ उसका भी नाम था। तथा धारा 379,34 आइपीसी में भी अन्य आरोपितों के साथ वह चालान हो चुका था। उसके जघन्य कृत्य को देखते हुए अभियोजन की ओर से यह निवेदन किया गया था कि आरोपित में कोई सुधार नहीं है इसलिए मृत्युदंड से दंडित किया जाए।

अदालत ने सर्वोच्च न्यायालय के न्याय दृष्टांतों का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि अभियोजन के द्वारा दोषी के विरुद्ध पूर्व में किए गए अपराध में दंडित होने के संबंध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए हैं केवल अपराध दर्ज हो जाना यह इंगित नहीं करता है कि आरोपित में सुधारने की संभावना नहीं है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व महान दार्शनिक सुक्रात के कथन का भी उल्लेख अदालत ने अपने निर्णय में किया है।

अदालत में संपूर्ण परिस्थितियों के बाद यह पाया कि आरोपित को मृत्युदंड दिया जाना न्याय हित में उचित नहीं होगा। उसे आजीवन सश्रम कारावास से दंडित किया गया। 22 गवाहों का परीक्षण,सीसी कैमरे में कैद हुई थी

घटना अपर लोक अभियोजक विनोद कुमार दुबे ने बताया कि प्रकरण में अदालत में 22 गवाहों का परीक्षण कराया गया। इसमें पुलिस अधिकारी- कर्मचारियों के अलावा चिकित्सक तथा हत्या के बाद घटनास्थल से भाग रहे आरोपित को पकड़ने वाले लोग भी शामिल रहे। मृतका के पिता, बहन तथा पेट्रोल पंप में काम करने वाले दूसरे कर्मचारियों का बयान भी कराया गया। शहर के जिस दुकान से दोषी ने चाकू खरीदा था, उस दुकान के संचालक की भी अदालत में गवाही हुई।

पेट्रोल पंप में लगे सीसी कैमरे में संपूर्ण घटनाक्रम कैद हुआ था, जिस दुकान से उसने चाकू खरीदा था। वहां से भी सीसीटीवी फुटेज प्राप्त किए गए थे। पेट्रोल पंप में लगे सीसी कैमरे में आरोपित स्पष्ट रूप से नजर आ रहा था। पूरा घटनाक्रम सीसी कैमरे में कैद हुआ था। साक्ष्य के रूप में पुलिस ने अदालत में सीसी कैमरे का फोटो ,वीडियो भी प्रस्तुत किया था।