छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में राह चलते पत्नी को दिया तीन तलाक, विवाह के 11 वर्षों बाद साथ रखने से किया इनकार
अंबिकापुर के सदर रोड में रहने वाली महिला को उसके पति ने राह चलते तीन तलाक दे दिया। पति की प्रताड़ना से क्षुब्ध होकर महिला कुछ दिनों से मायके में रह रही थी।
Publish Date: Thu, 28 May 2026 08:25:16 PM (IST)Updated Date: Thu, 28 May 2026 08:25:16 PM (IST)
अंबिकापुर में राह चलते पत्नी को दिया तीन तलाक। प्रतीकात्मक फोटोHighLights
- बच्चों के साथ मायके आकर रहने लगी थी
- जान से मारने की धमकी देने का आरोप
- पुलिस से पति के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की
नईदुनिया प्रतिनिधि, अंबिकापुर। शहर के सदर रोड में रहने वाली शना परवीन को उसके पति टीपू कुरैशी ने राह चलते तीन तलाक दे दिया। पति की प्रताड़ना से क्षुब्ध होकर महिला कुछ दिनों से मायके में रह रही थी। घटना उस समय हुई जब वह बच्चों और चाची के साथ सद्भावना ग्राम तकिया में आयोजित उर्स में शामिल होने जा रही थी।
रास्ते में पति ने उसे देखा। आरोप है कि गाली-गलौज कर जान से मारने की धमकी देते हुए तीन बार तलाक बोलकर चला गया। पुलिस ने पति के विरुद्ध प्राथमिकी की है।
दंपती के तीन पुत्र हैं
जानकारी के अनुसार सदर रोड निवासी शना परवीन उर्फ नीलू (35) का विवाह वर्ष 2015 में मुस्लिम रीति-रिवाज से मायापुर निवासी टीपू कुरैशी के साथ हुआ था। दंपती के तीन पुत्र हैं। महिला का आरोप है कि शादी के कुछ समय बाद से ही पति का व्यवहार बदल गया और वह छोटी-छोटी बातों पर गाली-गलौज करने लगा। कई बार साथ नहीं रहने की बात करने लगा था।
बच्चों के साथ मायके आकर रहने लगी थी
लगातार विवाद, प्रताड़ना और साथ नहीं रखने की उलाहना से परेशान होकर वह आठ मार्च 2026 को अपने तीनों बच्चों के साथ मायके सदर रोड आकर रहने लगी। महिला ने बताया कि 18 मई की शाम करीब छह बजे वह अपने बच्चों और चाची अजमेरून के साथ तकिया शरीफ जा रही थी।
इसी दौरान रास्ते में उसका पति मिल गया। आरोप है कि पति ने सार्वजनिक रूप से गाली-गलौज शुरू कर दी और जान से मारने की धमकी देते हुए कहा कि अब वह उसके साथ नहीं रह सकता। पत्नी से कहा कि तुम अब कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। इसके बाद उसने बीच सड़क पर तीन बार “तलाक” बोलकर संबंध खत्म करने की बात कही और वहां से चला गया।
पुलिस से पति के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की
घर पहुंचने पर उसने घटना की जानकारी अपनी मां राहत परवीन और बहन माही को भी दी। महिला की शिकायत पर कोतवाली पुलिस से पति के खिलाफ तीन तलाक, गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी देने की धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की है।