नईदुनिया प्रतिनिधि, अंबिकापुर: बलरामपुर जिले में पदस्थ डीएसपी तस्लीम आरिफ की पत्नी फरहीन का नीली बत्ती लगी निजी कार की बोनट पर जन्मदिन मनाने का वीडियो इन दिनों चर्चा में है। इस वीडियो में कई युवतियां भी खतरनाक तरीके से कार में सवार दिख रही हैं। वीडियो बहुप्रसारित होने के बाद इस मामले में पुलिस ने चालक पर यातायात नियमों के उल्लंघन का अपराध पंजीकृत किया है। पुलिस की रिपोर्ट के अनुसार चालक ने लापरवाही से गाड़ी चलाई थी।
इसमें लोग कार के दरवाजे, सन-रूफ और डिक्की से बाहर निकले हुए थे। यह यातायात नियमों के विपरीत तथा सड़क सुरक्षा के प्रतिकूल है। घटना पर कांग्रेस ने भी तंज कसते हुए पुलिस अधिकारियों के परिवारजनों पर कानून से ऊपर होने का सवाल उठाया था।
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कांग्रेस ने अपने ऑफिशियल एकाउंट से वीडियो भी जारी किया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने जांच की, जिसमें वीडियो के सही होने की पुष्टि हुई। यह वीडियो अंबिकापुर में ही तैयार किया गया था। इंटरनेट मीडिया में बहुप्रसारित वीडियो के आधार पर अंबिकापुर के गांधीनगर पुलिस ने कार चालक के विरुद्ध मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 177, 184 तथा बीएनएस की धारा 281 के तहत एफआईआर दर्ज की है।
मोटरयान अधिनियम की धारा 177 प्रमाणित होने पर 500 रुपये जुर्माना व गलती दोहराने पर 1,500 रुपये जुर्माना का प्रावधान है। मोटरयान अधिनियम की धारा 184 में पहली बार गलती करने पर एक साल तक कारावास व एक हजार जुर्माना तथा बीएनएस की धारा 281 में छह माह कारावास और 1000 रुपये जुर्माना का प्रविधान है।
इस मामले पर डीएसपी तस्लीम आरिफ ने भी बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा कि उन्हें इस वीडियो की जानकारी नहीं थी और अगर किसी ने इसे सोशल मीडिया पर शेयर किया है, तो वह अनाधिकृत है। उन्होंने यह भी कहा कि वे वाहन का उपयोग घरेलू कार्यों में करते हैं।
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