
नईदुनिया प्रतिनिधि, बालोद। जिला मुख्यालय बालोद से दल्लीराजहरा मार्ग पर सफर करने वाले वाहन चालकों के लिए अब टोल शुल्क का भुगतान अनिवार्य हो गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग-930 पर ग्राम जमही के पास स्थापित नए टोल प्लाजा पर 25 अक्टूबर की सुबह 8 बजे से औपचारिक रूप से फास्टैग आधारित शुल्क वसूली शुरू कर दी गई है। लगभग एक वर्ष से बनकर तैयार इस टोल प्लाजा पर एजेंसी चयन और तकनीकी प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने वित्तीय वर्ष 2026-27 की दरें लागू कर दी हैं।
तय की गई दरों के तहत कार, जीप, वैन और हल्के मोटर वाहनों को एक तरफ की यात्रा के लिए 35 रुपये और 24 घंटे के भीतर वापसी पर 55 रुपये का भुगतान करना होगा। हल्के वाणिज्यिक वाहनों और मिनी बसों के लिए एक तरफ का शुल्क 60 रुपये तथा दोनों तरफ का 90 रुपये रखा गया है।
इसके अलावा दो एक्सल वाली बसों और ट्रकों के लिए एकल यात्रा शुल्क 125 रुपये और वापसी का 185 रुपये निर्धारित है। तीन एक्सल वाले भारी वाहनों को 135 रुपये तथा बहु-एक्सल ओवरसाइज वाहनों को 235 रुपये तक चुकाने होंगे। दोपहिया वाहनों को इस टोल से पूर्णतः मुक्त रखा गया है।
टोल प्लाजा के 20 किलोमीटर के दायरे में आने वाले स्थानीय गैर-व्यावसायिक निजी वाहन स्वामियों के लिए 360 रुपये प्रतिमाह का रियायती पास निर्धारित किया गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग के इंजीनियर वसीम शेख ने बताया कि स्थानीय निवासी जरूरी दस्तावेज प्रस्तुत कर पास जारी करवा सकते हैं।
एनएचएआई की 3,000 रुपये वाली वार्षिक पास योजना के तहत पात्र वाहन एक वर्ष में 200 यात्राएं कर सकेंगे। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि जिन वाहनों में वैध फास्टैग नहीं होगा, उन्हें नियमानुसार दोगुना शुल्क अदा करना पड़ेगा।
टोल प्लाजा से गुजरने वाले वाहनों में फास्टैग नहीं होने पर लागू प्रावधानों के अनुसार निर्धारित शुल्क से दोगुना भुगतान करना पड़ सकता है। ऐसे में वाहन चालकों को सफर से पहले फास्टैग की उपलब्धता और वैधता सुनिश्चित करनी होगी। वहीं, दोपहिया वाहनों को टोल शुल्क से छूट रहेगी।
स्थानीय वाहन मालिकों को मासिक पास का नवीनीकरण भी कराना होगा। एनएच-30 स्थित जगतरा टोल प्लाजा की तुलना में जमही में कार चालकों को एक तरफ से गुजरने पर 15 रुपये कम देने होंगे। जगतरा में कार का एक तरफ का शुल्क 50 रुपये है, जबकि जमही में यह 35 रुपये निर्धारित किया गया है। हालांकि, वाहन की श्रेणी और राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित मानकों के आधार पर अलग-अलग टोल प्लाजा की दरें निर्धारित होती हैं।
कार, जीप, वैन व हल्के मोटर वाहन - 35 - 55
हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के मालवाहक वाहन व मिनी बस - 60 - 90
बस व ट्रक (दो एक्सल) 125 - 185
तीन एक्सल वाले वाणिज्यिक वाहन 135 - 200
चार से छह एक्सल वाले भारी वाहन 195 - 290
सात या अधिक एक्सल वाले ओवरसाइज वाहन 235 - 355