नईदुनिया प्रतिनिधि, भिलाई। शेयर मार्केट में निवेश के नाम पर करीब 12 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के मामले का पुलिस ने राजफाश किया है। मामले में पति-पत्नी सहित पांच आरोपितों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपित एक वर्ष में रकम दुगुना करने का लालच देकर निवेश कराते थे। लेकिन पैसा शेयर बाजार में निवेश न कर मनी रोलिंग कर रहे थे। निवेशकों को विश्वास दिलाने के लिए निवेश संबंधी फर्जी दस्तावेज एवं मिरर इमेज कम्प्यूटर के माध्यम से तैयार कर ग्राहकों को भेजा जाता था। पुलिस ने जांच में अब तक करीब 10-12 करोड़ रुपये के फर्जीवाड़ा संबंधी साक्ष्य एवं दस्तावेज आरोपितों से बरामद किया है।
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर सुखनंदन राठौर ने बताया कि धोखाधड़ी के इस मामले में साईविला जंजगिरी निवासी आरोपित स्नेहांशु नामदेव (37),उसकी पत्नी डाली नामदेव((35), निशा मानिकपुरी (26) विजय नगर दुर्ग, धातरी कोसरे(24) मरोदा भिलाई और शुभम गुप्ता(25) कृपाल नगर कोहका को गिरफ्तार किया गया है। प्रार्थी करण शर्मा द्वारा चौकी स्मृति नगर थाना सुपेला में लिखित शिकायत की गई थी। जिसमें प्रार्थी ने बताया कि स्नेहांशु नामदेव एवं उसकी पत्नी डाली नामदेव तथा निशा मानिकपुरी, धातरी कोसरे द्वारा सूर्या माल जुनवानी में निशा बिजनेस कन्सलटेंट प्रायवेट लिमिटेड एवं यूनिक इन्वेस्टमेंट साल्यूशन कार्यालय सुपेला चौक नामक कंपनी खोले।
शेयर मार्केट में निवेश के नाम से 20 से 40 प्रतिशत का लाभ होने का लालच देकर उससे एवं उसके अन्य साथियों से लगभग 66 लाख 47 हजार की धोखाधड़ी की गई है। प्रार्थी की रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपितगणों के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर आरोपितों को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ किए।
पुलिस पूछताछ में यह बात सामने आई कि प्रकरण में मुख्य आरोपित एवं साजिशकर्ता स्नेहांशु नामदेव है। स्नेहांशु नामदेव द्वारा अपनी पत्नी डाली वर्मा उर्फ डाली नामदेव एवं निशा मानिकपुरी को डायरेक्टर बनाकर उपरोक्त दोनों कंपनी फर्जी रूप से खोला जाकर सेबी/आरबीआई में बिना पंजीयन कराए बिना विधिक दस्तावेज के शेयर मार्केट में निवेश कराने एवं प्रतिमाह 20 से 40 प्रतिशत का लाभांश देने का प्रलोभन देकर मार्केट से करोड़ों रूपये का निवेश दोनों कंपनी में कराया गया।
प्राप्त रकम को शेयर बाजार में निवेश न किया जाकर उसका ग्राहकों के बीच ही रोलिंग किया गया। निवेशकों को विश्वास दिलाने के लिए निवेश संबंधी फर्जी दस्तावेज एवं मिरर इमेज ग्राहकों के पासवर्ड एवं आईडी बनाकर कम्प्यूटर के माध्यम से तैयार कराकर उसे वाटसअप के माध्यम से ग्राहकों को भेज देता था। प्रकरण में धोखाधड़ी से प्राप्त रकम को आरोपितगणों द्वारा शडयंत्र पूर्वक एक राय होकर प्रतिमाह निवेशकों को 20 से 40 प्रतिशत राशि कुछ माह तक दिया गया एवं शेष राशि से स्वयं के लिए करोड़ों रूपये की चल अचल संपत्ति एवं वाहन क्रय किया गया है।
आरोपित स्नेहांशु नामदेव उसकी पत्नी डाली नामदेव, निशा मानिकपुरी, धातरी कोसरे एवं उसके प्रेमी शुभम गुप्ता ने धोखाधड़ी से प्राप्त रकम से चल अचल संपत्ति की खरीदी की। पुलिस ने आरोपितों के कब्जे से टाटा कर्व कार, हार्ले डेविडसन मो.सा., स्कूटी, सोने चांदी के जेवरात, नगदी रकम, घरेलू सामग्री, फ्लैट क्रय संबंधी दस्तावेज, कम्यूटर, लैपटाप, वरटू कंपनी सहित अन्य कंपनी के मंहगे मोबाईल कीमती लगभग एक करोड़ रुपये जब्त किया है। साथ ही निवेश एवं खर्च संबंधी रजिस्टर, बड़ी मात्रा में दस्तावेज बैंक चेकबुक, पासबुक इत्यादि जब्त किया गया है।