
नईदुनिया प्रतिनिधि, भिलाई। भिलाई के सुपेला क्षेत्र के एक व्यक्ति पर शेयर मार्केट में निवेश कर हर माह तीन प्रतिशत लाभ देने का प्रलोभन देकर रायपुर निवासी दो लोगों से 38 लाख रुपये से अधिक की ठगी करने का आरोप लगा है। पीड़ितों का आरोप है कि रकम वापस मांगने पर आरोपी गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दे रहा है। मामले की शिकायत सुपेला थाना में की गई है।
रायपुर के न्यू राजेंद्र नगर निवासी एवं वर्तमान में अमलीडीह में रहने वाले दीपक गाडगे ने सुपेला थाना में शिकायत दर्ज कराई है कि पुरानी बस्ती सुपेला निवासी टोमन दास साहू ने शेयर ट्रेडिंग में निवेश कराने के नाम पर उनसे 23 लाख रुपये की ठगी की है। शिकायत में बताया गया है कि मेकाहारा रायपुर में स्टोरकीपर के रूप में कार्यरत दीपक गाडगे को उनके सहकर्मी भीष्म महिलांग ने टोमन दास साहू से परिचित कराया था।
आवेदन के अनुसार टोमन दास साहू ने दावा किया था कि उसके माध्यम से शेयर मार्केट में निवेश करने पर प्रतिमाह तीन प्रतिशत लाभ मिलेगा तथा मूलधन पूरी तरह सुरक्षित रहेगा। साथ ही आवश्यकता पड़ने पर निवेश की राशि वापस करने का भरोसा भी दिया गया था।
दीपक गाडगे ने आरोप लगाया कि आरोपित के झांसे में आकर उन्होंने 23 मई 2024 को अपनी माता के खाते से चार लाख रुपये चेक के माध्यम से दिए। इसके बाद 12 नवंबर 2024 को 12 लाख रुपये आरटीजीएस से तथा 7 दिसंबर 2024 को 5 लाख रुपये आरटीजीएस और 2 लाख रुपये नकद दिए। इस प्रकार कुल 23 लाख रुपये निवेश किए गए। वहीं उनके साथी भीष्म महिलांग ने भी अलग-अलग किश्तों में 15 लाख रुपये निवेश किए।
शिकायत के अनुसार शुरुआती चार माह तक दोनों निवेशकों को तीन प्रतिशत प्रतिमाह के हिसाब से लाभांश मिला, लेकिन बाद में भुगतान बंद कर दिया गया। जब दोनों ने अपनी मूल राशि वापस मांगी तो आरोपित टालमटोल करने लगा। दीपक गाडगे का कहना है कि आरोपी ने 12 लाख रुपये का चेक दिया था, जो बैंक में प्रस्तुत करने पर बाउंस हो गया।
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पीड़ितों का आरोप है कि टोमन दास साहू ने शेयर ट्रेडिंग में निवेश के नाम पर रकम लेने के बाद बाद में उधार संबंधी इकरारनामा तैयार कर लिया। जब भी वे रकम वापस लेने उसके कार्यालय या घर पहुंचे, आरोपित नहीं मिला। मोबाइल और व्हाटसएप काल पर संपर्क करने पर आरोपित ने कथित रूप से गाली-गलौज करते हुए उन्हें उठवा लेने, गायब कर देने और जान से मारने की धमकी दी।