भिलाई। Bhilai News : मौर्या टाकीज के सामने स्थित अर्चना टावर की 21 दुकानों को भिलाई निगम प्रशासन ने सील कर दिया है। बताया गया कि काम्पलेक्स संचालक ने भिलाई निगम से भवन पूर्णता प्रमाण पत्र लिए बगैर दुकानों को किराये पर दे दिया था। कार्यवाही जोन तीन मदर टेरेसा नगर की टीम द्वारा की गई। बता दें कि निगम एक्ट के मुताबिक मकान, दुकान निर्माण के लिए भवन अनुज्ञा तथा उसका निर्माण पूर्ण होने के पश्चात भवन पूर्णता प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य होता है।
बताया गया कि काम्पलेक्स मालिक ने भवन निर्माण के लिए भिलाई निगम से अनुज्ञा तो लिया था, पर भवन निर्माण पूरा होने की सूचना भिलाई निगम को नहीं दी और न ही भवन पूर्णता प्रमाण पत्र लिया। बता दें कि इस काम्पलेक्स निर्माण के दौरान भवन अनुज्ञा दिए जाने को लेकर खासा विवाद हुआ था। भिलाई के कुछ पार्षदों ने भवन अनुज्ञा को गलत बताते हुए होईकोर्ट में याचिका भी दायर कर रखी है।
21 दुकानें सील
जोन तीन मदर टेरेसा नगर के अधिकारी कर्मचारी शुक्रवार दोपहर अर्चना टावर पहुंचे। उन्होंने संचालक से भवन पूर्णता प्रमाण पत्र दिखाने को कहा। संचालक द्वारा बताया गया कि अभी भवन पू्र्णता प्रमाण पत्र नहीं मिला है। भवन पूर्णता प्रमाण पत्र लिए बगैर दुकानों को किराए पर देने को गलत माना गया, तथा निगम के अधिकारियों ने सभी दुकानों को सील कर दिया।
दो दुकानों को आज तक मोहलत
बताया गया कि अर्चना टावर की 21 दुकानों में सील बंद करने की कार्यवाही की गई। जिसमें से चार दुकानों पर व्यवसाय किया जाना पाया गया,तथा शेष दुकान बंद होना पाया गया। उक्त कार्यवाही के दौरान दुकान क्रमांक 15 एवं 21 को सील कर कार्यवाही की गई। तथा दो दुकान क्रमांक 19 एवं 20 में चिकित्सालय पर डॉक्टर एवं मरी होने के कारण सील नही किया जा सका। दोनों दुकानों को शनिवार को सील किया जाएगा।
काम्पलेक्स मालिक द्वारा भवन पूर्णता प्रमाण पत्र नहीं लिया गया है। इसके बगैर व्यवसाय के लिए दुकान किराये पर देना नियम विरूद्र है। सभी दुकानों को सील कर भवन पूर्णता प्रमाण पत्र के लिए कहा गया है। - प्रीति सिंह, जोन आयुक्त, जोन क्रमांक-3 नगर निगम भिलाई