भिलाई। भिलाई इस्पात संयंत्र ने दुर्घटना के बढ़ते मामलों के बीच अब शून्य सहनशीलता(जीरो टोलरेंस) पालिसी को लागू कर दिया है। हाल ही में इसे लेकर सर्कुलर जारी करने के बाद अब हर विभाग के कर्मचारी से इस पर सहमति ली जा रही है।
अब सुरक्षा के गंभीर उल्लंघन के मामलों पर कड़ाई से दोषियों पर कार्यवाही की जाएगी। लगातार हो रही मानवीय चूको के कारण जहां संयंत्र को आर्थिक नुकसान हो रहा है। वहीं प्लांट की छवि भी दागदार हुई है। प्रबंधन अब जमीनी स्तर पर भी सुरक्षा नियमों को लागू करने कमर कस चुका है।
अब सभी स्तर पर काम करने, मोबाइल पर बात करते वाहन चलाने से लेकर नशे के हालात में सयंत्र पर प्रवेश पर सीधी कार्यवाही होगी। दंड को लागू करने एक कमेटी भी बनाई गई है जो ऐसे मामलों की विवेचना कर कार्यवाही तय करेगी ।सुरक्षा के मामले को लेकर अब प्रबंधन यूनियन और ओ ए को साथ लेकर भी आगे बढ़ रही है।
विभागवार कर्मियों से ली जा रही सहमति
शून्य सहनशीलता पालिसी को लागू करने जहां सर्कुलर जारी कर दिया गया है। वही हर एक विभाग में कर्मचारियों और अधिकारियों से शून्य सहनशीलता नियम के पालन और दंड प्रावधानों पर सहमति ली जा रही है। सहमति पत्र में स्पष्ट लिखा है कि पालिसी को उच्च अधिकारियों द्वारा भलीभांति समझा दिया है और सभी इससे सहमत है।
चेतावनी पत्र से लेकर आर्थिक दंड तक
शून्य सहनशीलता नियम के अन्तर्गत जहां पहले उल्लंघन पर समझाइश पत्र देने का प्रावधान है वहीं दूसरे पर चेतावनी पत्र जारी किया जाएगा जो कि कर्मचारी की सर्विस बुक में भी नत्थी किया जाएगा। आर्थिक दंड के रूप में अधिकारियों को 250 रुपये और कर्मचारियों को 100 रुपये तक फाइन किया जाएगा।
तीसरे उल्लंघन पर आर्थिक दंड दोगुना हो जाएगा। इसके साथ दोषी व्यक्ति की काउंसलिंग उसके परिवार और पर्सनल विभाग के सामने की जाएगी। चौथे और उसके बाद के उल्लंघन पर प्रबंधन द्वारा सीधे अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।
यूनियन नेता भी कार्यवाही के पक्ष में
प्रबंधन और यूनियन के बीच बैठक में नेताओं ने कार्यवाही पर सहमति दी है। बैठक में शामिल एक नेता के मुताबिक टीएंडडी के एक नेता ने अपने विभाग में पहले किए गए प्रयोग और उसके परिणाम सामने रखते हुए बताया कि टीएंडडी विभाग में सेफ्टी की टीम गठित की गई।
जिसने में उल्लंघन करने वाले कर्मचारियों को सेफ्टी वायलेशन पर लेटर तक दिया गया। जिसके बाद वहां सेफ्टी को लेकर जागरूकता आई है। कर्मचारी भी मान रहे है कि बिना यूनियन के सहयोग के ऐसे दंड प्रावधान वाली पालिसी लागू हो ही नही सकती।
जानिए कुछ क्या है पालिसी में शामिल
1 .कोई कर्मचारी किसी मशीन, लाइन आदि पर शट डाउन बगैर मरम्मत काम नही करेगा।
2 . बिना गार्ड की चालू मशीन या उसके नजदीक काम नही करना है।
3. बिना सुरक्षा प्रावधान ऊंचाई पर काम पर नही जाना है।
4 . कर्मचारी कनफाइंड स्पेस में अकेले काम नही करेगा।
5. सीढ़ी चढ़ते -उतरते, वाहन, मशीन चलाते समय मोबाइल का उपयोग नही करेगा।
6. नशे की हालत में सयंत्र या कार्यक्षेत्र में उपस्थित नही होगा।
7. वाहन चलाते समय सीट बेल्ट, हेलमेट का उपयोग अनिवार्य है।
8. सयंत्र के भीतर स्पीड लिमिट का कड़ाई से पालन करना।
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