दुर्ग लोकसभा चुनाव मामला: भूपेश बघेल की अर्जी खारिज, विजय बघेल की चुनाव याचिका पर अब आगे होगी सुनवाई
दुर्ग लोकसभा चुनाव से जुड़ी भाजपा सांसद विजय बघेल की चुनाव याचिका को प्रारंभिक स्तर पर ही खारिज करने की पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मांग को छत्तीस...और पढ़ें
Publish Date: Thu, 17 Sep 2026 05:51:34 PM (IST)Updated Date: Thu, 17 Sep 2026 05:53:04 PM (IST)
HighLights
- विजय बघेल ने याचिका हाई कोर्ट में दायर की है
- साक्ष्य और सुनवाई की प्रक्रिया जारी रहने का रास्ता साफ
- हाई कोर्ट में अब चुनाव याचिका पर आगे बढ़ेगी प्रक्रिया
नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर। दुर्ग लोकसभा चुनाव से जुड़ी भाजपा सांसद विजय बघेल की चुनाव याचिका को प्रारंभिक स्तर पर ही खारिज करने की पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मांग को छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की कोर्ट ने भूपेश बघेल की ओर से दायर आवेदन को नामंजूर कर दिया।
इसके साथ ही विजय बघेल की चुनाव याचिका पर आगे साक्ष्य और सुनवाई की प्रक्रिया जारी रहने का रास्ता साफ हो गया है।
विजय बघेल ने याचिका हाई कोर्ट में दायर की है
विजय बघेल ने 2024 के दुर्ग लोकसभा चुनाव से संबंधित चुनाव याचिका हाई कोर्ट में दायर की है। मामले में भूपेश बघेल की ओर से चुनाव याचिका को प्रारंभिक स्तर पर ही समाप्त करने की मांग करते हुए सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश सात नियम 11 के तहत आवेदन पेश किया गया था।
आवेदन में सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 11 और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 86(1) का भी हवाला दिया गया था। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाई कोर्ट ने आवेदन पर आदेश के लिए 17 सितंबर की तारीख निर्धारित की थी। अब कोर्ट ने आवेदन खारिज कर दिया है।
18 अगस्त 2026 को अधिवक्ताओं की मौजूदगी में चुनाव याचिका में 10 सितंबर को याचिकाकर्ता का साक्ष्य दर्ज करने की तारीख तय की गई थी। इसके अनुसार विजय बघेल और उनके गवाह सौरभ दुबे व्यक्तिगत रूप से हाई कोर्ट पहुंचे थे।
सुनवाई शुरू होने पर भूपेश बघेल की ओर से बताया गया कि 9 सितंबर को आदेश सात नियम 11 के तहत आवेदन दाखिल किया गया है। आवेदन के कारण उस दिन चुनाव याचिकाकर्ता का साक्ष्य दर्ज नहीं हो सका।
उसी दिन विजय बघेल ने दाखिल किया जवाब
भूपेश बघेल की ओर से आवेदन पेश किए जाने के बाद विजय बघेल की ओर से उसी दिन जवाब दाखिल कर दिया गया। दोनों पक्षों की सहमति से कोर्ट ने आवेदन पर तत्काल सुनवाई की।
भूपेश बघेल की ओर से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से अधिवक्ता मयंक जैन उपस्थित हुए और उनके साथ अन्य अधिवक्ताओं ने पैरवी की। विजय बघेल की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता टीके झा सहित अन्य अधिवक्ताओं ने पक्ष रखा।
अब चुनाव याचिका पर आगे बढ़ेगी प्रक्रिया
आवेदन खारिज होने के बाद विजय बघेल की चुनाव याचिका प्रारंभिक आपत्ति के आधार पर समाप्त नहीं हुई है। अब मामले में आगे की न्यायिक प्रक्रिया और साक्ष्य दर्ज करने की कार्यवाही होगी।
हालांकि, इस आदेश से चुनाव याचिका में लगाए गए आरोप सही साबित नहीं हुए हैं और न ही कोर्ट ने चुनाव विवाद के अंतिम गुण-दोष पर कोई निष्कर्ष दिया है। मामले में आगे साक्ष्य और दोनों पक्षों की दलीलों के आधार पर ही चुनाव याचिका का अंतिम निर्णय होगा।