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भूपेश बघेल की चुनाव याचिका में सुप्रीम कोर्ट से झटका, अब 10 सितंबर से हाई कोर्ट में साक्ष्य दर्ज होंगे

दुर्ग लोकसभा चुनाव से जुड़े पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और भाजपा सांसद विजय बघेल के बीच चुनाव याचिका मामले में सुप्रीम कोर्ट से एसएलपी खारिज होने के बाद अब छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में सुनवाई तेज हो गई है। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को गवाहों के साथ उपस्थित होकर 10 सितंबर 2026 को साक्ष्य दर्ज कराने का निर्देश दिया है।

By Digital DeskEdited By: Manoj Kumar Tiwari
Publish Date: Thu, 20 Aug 2026 11:18:59 AM (IST)Updated Date: Thu, 20 Aug 2026 11:18:59 AM (IST)
भूपेश बघेल की चुनाव याचिका में सुप्रीम कोर्ट से झटका, अब 10 सितंबर से हाई कोर्ट में साक्ष्य दर्ज होंगे
विजय बघेल बनाम भूपेश बघेल

HighLights

  1. भूपेश बघेल की एसएलपी खारिज, सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव अधिकरण के समक्ष सभी तर्क रखने की दी स्वतंत्रता।
  2. छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने मामले में साक्ष्य दर्ज करने के लिए 10 सितंबर 2026 की तारीख तय की।
  3. मामले में पहले ही मुद्दे तय हो चुके हैं और गवाहों के मुख्य परीक्षण के शपथपत्र पूर्व में दाखिल किए जा चुके।

नईदुनिया प्रतिनिधि , बिलासपुर। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ दुर्ग लोकसभा चुनाव से जुड़ी भाजपा सांसद विजय बघेल की चुनाव याचिका में अब सुनवाई निर्णायक चरण की ओर बढ़ गई है। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने चुनाव याचिकाकर्ता विजय बघेल को अपने गवाहों के साथ उपस्थित होकर साक्ष्य दर्ज कराने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 10 सितंबर 2026 को होगी।

जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की अदालत में मंगलवार को चुनाव याचिका की सुनवाई हुई। इस दौरान दोनों पक्षों के वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट के सात अगस्त 2026 के आदेश की प्रति पेश की।

हाई कोर्ट को बताया गया कि भूपेश बघेल की ओर से दायर एसएलपी को सुप्रीम कोर्ट ने सात अगस्त को खारिज कर दिया है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें यह स्वतंत्रता दी है कि वे उचित चरण पर चुनाव अधिकरण के समक्ष अपने सभी तर्क और आपत्तियां उठा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब हाई कोर्ट में लंबित चुनाव याचिका की सुनवाई आगे बढ़ने का रास्ता साफ हो गया है।


मुद्दे पहले ही तय, शपथपत्र के रूप में साक्ष्य दाखिल

हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार चुनाव याचिका में मुद्दे पहले ही तय किए जा चुके हैं। चुनाव याचिकाकर्ता विजय बघेल के साथ सौरभ चौबे, मनोज कुमार वर्मा और भगवत सिन्हा के मुख्य परीक्षण के शपथपत्र भी 20 अक्टूबर 2024 को दाखिल किए जा चुके हैं। अब अदालत इन गवाहों के साक्ष्य को रिकॉर्ड करेगी।

10 सितंबर को गवाहों के साथ उपस्थित होना होगा

सुनवाई के दौरान चुनाव याचिकाकर्ता की ओर से आग्रह किया गया कि साक्ष्य दर्ज कराने के लिए मामले को 10 सितंबर को सूचीबद्ध किया जाए। अदालत ने इस आग्रह को स्वीकार करते हुए 10 सितंबर 2026 की तारीख तय की है।

हाई कोर्ट ने चुनाव याचिकाकर्ता को निर्देश दिया है कि उक्त तारीख पर वे अपने गवाहों को साक्ष्य दर्ज कराने के लिए पेश करें।

यह भी पढ़ें- छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामला: ईडी के जवाब पर याचिकाकर्ताओं ने मांगा समय, अगले सप्ताह होगी हाईकोर्ट में सुनवाई

मामले में अब तक क्या हुआ

  • विजय बघेल ने भूपेश बघेल के खिलाफ चुनाव याचिका दायर की है।
  • चुनाव याचिका में मुद्दे पहले ही तय हो चुके हैं।
  • विजय बघेल समेत चार गवाहों के मुख्य परीक्षण के शपथपत्र 20 अक्टूबर 2024 को दाखिल हो चुके हैं।
  • भूपेश बघेल की एसएलपी सुप्रीम कोर्ट ने सात अगस्त 2026 को खारिज की।
  • सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें उचित चरण पर चुनाव अधिकरण में सभी तर्क रखने की स्वतंत्रता दी है।
  • अब हाई कोर्ट में चुनाव याचिकाकर्ता का साक्ष्य दर्ज होगा।
  • अगली सुनवाई 10 सितंबर 2026 को होगी।

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