बिलासपुर (नईदुनिया प्रतिनिधि)।Bike Rally in Bilaspur: वन्य प्राणी संरक्षण सप्ताह के तहत बिलासपुर वन परिक्षेत्र की ओर से मोटर साइकिल से जागरूकता रैली निकाली गई। यह रैली शहर के अलावा वन परिक्षेत्र अंतर्गत आने वाले गांवों से गुजरी। इस दौरान लोगों को वन एवं वन्य प्राणियों के महत्व के बारे में बताया। इसके साथ ही उनसे अपील भी की गई कि इन्हें क्षति न पहुंचे। यह अपराध है। इसके एवज में कार्रवाई भी हो सकती है।
रैली को वनमंडलाधिकारी कुमार निशांत ने हरी झंडी दिखाई। वनमंडल कार्यालय से रैली शुरू होकर नेहरू चौक, सीपत रोड सरकंडा, बैमा नगोई, धौरामुड़ा, लिमहा, कोरबी, बांका, खोद्रा, सोंठी के लिए रवाना हुई। वन अमला गड़वेश में नजर आए। इस दौरान रैली में शामिल वन अधिकारी व कर्मचारियों ने लोगो को हरे- भरे पेड़-पौधों की कटाई नहीं करने, बिना किसी वैध कागजात के लकड़ी परिवहन न करने और लकड़ी का अवैध व्यापार नहीं करने की समझाइश दी।
उन्हें बताया गया कि वन के किसी भी वृक्ष को यदि कोई नुकसान पहुंचाता है तो भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 26, 33, 52 एवं छत्तीसगढ़ व्यापार विनियमन अधिनियम 1969 की धारा 5,15 काष्ठ चिरान अधिनियम 1984 ,वनोपज अभिवहन नियम 2001तथा लोक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम 1984 के तहत दंडात्मक कार्रवाई होगी। इस अधिनियम का उल्लंघन करने पर तीन से पांच साल तक सजा का प्राविधान भी है।
वन्य जीवों की सुरक्षा के संबंध में आम जनों को विस्तार से बताया गया। वन्य जीव हमारे प्रकृति के अमूल्य धरोहर है जिसकी सुरक्षा वन विभाग के अलावा आम जनता का भी कर्तव्य है। वन्य जीवों को नुकसान पहुंचाते पकड़े जाने पर विभाग वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 2, 9, 39, 41, 50 के तहत दंडात्मक कार्रवाई करेगा।
इस तरह के अपराध में पांच साल की सजा का प्राविधान होता है। इसके बाद वन विभाग द्वारा वन एव वन प्राणी की सुरक्षा के लिए लूतरा पहुंच कर बाबा इंसान अली की दरगाह में मत्था टेकर चादर भी चढ़ाया गया।