बिलासपुर। Bilaspur Corona News: अन्य राज्याें से हवाई मार्ग के जरिए छत्तीसगढ़ आने वाले यात्रियों को कोविड-19 प्रोटोकाल का पालन अनिवार्य रूप से करना होगा। इस संबंध में राज्य शासन ने आदेश जारी कर कड़ी शर्त रख दी है। यात्रियों को आरटीपीसीआर जांच संबंधी निगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी। आठ अगस्त से नए नियम को लागू करने के निर्देश जारी किए हैं। सामान्य प्रशासन विभाग ने प्रदेशभर के कलेक्टरांे व संभागायुक्त को पत्र लिखकर अमल करने कहा है।
कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच राज्य सरकार ने सतर्कता बरतना शुरू कर दी है। केरल सहित दक्षिण भारत के राज्यों में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए हवाई व रेल मार्ग से आने वालों पर कड़ी निगरानी रखने और आरटीपीसीआर जांच रिपोर्ट निगेटिव की बाध्यता रख दी है। आठ अगस्त से नए दिशा-निर्देशों का कड़ाई के साथ ही गंभीरता के साथ पालन करने कहा गया है।
शासन के निर्देश के मद्देनजर चकरभाठा स्थित बिलासा एयरपोर्ट में कड़ी चौकसी रखी जाएगी। दिल्ली, प्रयागराज व अन्य शहरों से आने वाले यात्रियों की कड़ाई से जांच की जाएगी। इसके अलावा बिलासा एयरपोर्ट से महानगरों की यात्रा करने वाले यात्रियों से भी आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट की जांच के बाद ही हवाई यात्रा की अनुमति दी जाएगी।
इन शर्तों का पालन करना जरूरी
0 कोविड-19 आरटीपीसीआर जांच रिपोर्ट निगेटिव होना अनिवार्य होगा। केवल आइसीएमआर द्वारा स्वीकृत एवं प्रमाणित पैथोलाजी लैब की ही रिपोर्ट मान्य की जाएगी। उक्त रिपोर्ट में आइसीएमआर आइडी अथवा एसआरएफ आइडी अंकित ना होने की स्थिति में एयरपोर्ट पर आरटीपीसीआर जांच के लिए निर्देशित किया जाएगा।
0 ऐसे यात्री जिनके पास कोविड-19 टीकाकरण की दो डोज पूर्ण होने का प्रमाण हो उन्हें भी कोविड-19 आरटीपीसीआर की 96 घंटे के भीतर की निगेटिव रिपोर्ट लाना अनिवार्य होगा। निगेटिव रिपोर्ट नहीं होने की स्थिति में एयरपोर्ट पर आरटीपीसीआर या आरएटी जांच अनिवार्य होगी।
0 आरटीपीसीआर जांच के लिए सैंपल देते समय व्यक्ति को फोटो, आइडी एवं मोबाइल नंबर देना अनिवार्य होगा। मोबाइल नंबर से जांच दल सदस्य को मिस्ड काल देकर मोबाइल नंबर प्रमाणित कराना अनिवार्य होगा। जिन यात्रियों के पास मोबाइल नंबर उपलब्ध नहीं है वे अपने स्वजन के मोबाइल नंबर से मिस्ड काल देकर नंबर प्रमाणित करा सकते हैं।
राज्य शासन के निर्देशों का गंभीरता के साथ पालन करने के निर्देश मातहत अधिकारियों को जारी किए गए हैं। तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही है। सार्वजनिक जगहों पर भीड़ नहीं करने की हिदायत भी दी जा रही है। मास्क पहनकर घर से निकलने और शारीरिक दूरी के नियमों का पालन करना जरूरी है।
डा.सारांश मित्तर-कलेक्टर