Bilaspur News: अब मेडिकल लाइसेंस लेने के समय नशीली दवा न बचने का देना होगा शपत पत्र
Bilaspur News: यदि नशीली दवा बेच रहे तो बताना होगा कारण व ग्राहक की जानकारी, नशीली दवाओं की अवैध बिक्री रोकने की कवायद ...और पढ़ें
By Manoj Kumar TiwariEdited By: Manoj Kumar Tiwari
Publish Date: Thu, 09 Feb 2023 03:51:15 PM (IST)Updated Date: Thu, 09 Feb 2023 03:51:15 PM (IST)

बिलासपुर। नईदुनिया प्रतिनिधि। लाख कोशिशों के बाद भी नशीली दवाओं की बिक्री पर लगाम नहीं लग पा रहा है, मेडिकल स्टोर से भी इस तरह की दवा बिना जानकारी बेची जा रही है, ऐसे में ड्रग विभाग ने एक नई युक्ति निकाली है, अब जब भी कोई मेडिकल स्टोर के लिए लाइसेंस लेगा या फिर नवीनीकरण कराएगा तो उसे शपथ पत्र में लिख कर देना होगा कि वह नशीली दवा की बिक्री नहीं करेगा, यदि इसके बाद यदि उसे नशीली दवा बेचते हुए पाया गया तो उसके खिलाफ भी सीधे तौर से करवाही की जा सके।
ड्रग विभाग को अभी भी आएदिन शिकायत मिलता रहता है कि मेडिकल स्टोर से नशीली दवा बेचा जा रहा है, लेकिन तफ्तीश में उस बेच की दवा मिलती है, तो या कुछ मेडिकल स्टोर नशीली दवा का कारोबार करने वालो से इस तरह की दवा लेकर नशेड़ियों को महंगे दाम में बेच कर मुनाफा कमा रहे हैं और इसी वजह से पकड़ के बाहर चल रहे हैं, वही अब ऐसे मेडिकल स्टोर संचालक पर लगाम कसने के लिए ड्रग विभाग ने नई युक्ति अपनाई है,
इसके तहत अब कोई भी नए मेडिकल दुकान के लिए आवेदन कर लाइसेंस लेगा तो उसे एक शपथ पत्र भी देना होगा है, उसमे यह उल्लेख रहेगा कि कभी भी नशीला दवा का बिक्री नहीं करूंगा और यदि अनुचित तरीके से बिक्री करते हुए पाया गया तो मेरे खिलाफ कार्यवाही की जा सकेगी, इसके अलावा डॉक्टर के पर्ची के अनुसार बेचे जाने वाली नशीली दवाओं का हिसाब भी देना होगा। इससे संभावना है कि कुछ हद तक नशीली दवा की बिक्री पर रोक लग सकेगा।
शिकायत के आधार पर मेडिकल स्टोर की जांच शुरू
इन दिनों मिले शिकायत के आधार पर ड्रग विभाग के अधिकारियों की टीम मेडिकल स्टोर पहुच कर रेंडम जांच कर रही है, हालांकि अभी तक नशीली दवा बेचने व अवैध स्टाक पकड़ाने की बात समाने नहीं आई है, लेकिन जैसे हो कोई मामला पकड़ाया तो करवाही की जायगी।
इन जगहों से आई है शिकायत
वैसे तो जिले में 1200 से ज्यादा मेडिकल स्टोर संचालित हो रहे हैं, लेकिन शहरी क्षेत्रों मे संचालित होने वाले कुछ छेत्र विशेष से इसकी ज्यादा शिकायत मिली है, इसमे शहर के स्लम एरिया स्थित मेडिकल कुछ मेडिकल स्टोर के नाम सामने आए हैं, जिनपर नजर रखी जा रही है।
वर्जन
नशीली दवाओं की बिक्री रोकने नई युक्ति अपनाई जा रही है, अब मेडिकल दुकान का लाइसेंस लेने व नवीनीकरण कराने के समय लिख कर देंना होगा कि वे नशीली दवा नहीं बेचेंगे, ऐसे करने से दवा बेचते पकड़ाने पर सीधे करवाही की जा सकेगी।
रवि गेंदले, ड्रग नियंत्रक