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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Apr 01, 2024 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

Bilaspur News: शराब पीकर स्कूल में हुड़दंग करने वाले शिक्षक बर्खास्त

Bilaspur News: कलेक्टर की अनुशंसा पर जिला शिक्षा अधिकारी ने जारी किया आदेश, तत्काल प्रभाव से हुआ लागू

By Yogeshwar SharmaEdited By: Yogeshwar Sharma
Publish Date: Mon, 01 Apr 2024 07:55:55 PM (IST)Updated Date: Mon, 01 Apr 2024 07:55:55 PM (IST)
Bilaspur News: शराब पीकर स्कूल में हुड़दंग करने वाले शिक्षक बर्खास्त

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर। शराब पीकर स्कूल में हुड़दंग करने वाले शिक्षक की सेवाएं जिला शिक्षाधिकारी ने समाप्त कर दी है। मस्तूरी के मचहा प्राथमिक स्कूल के सहायक शिक्षक एलबी संतोष कुमार केंवट 28 फरवरी को शराब पीकर स्कूल पहुंचा था। बच्चों के सामने क्लास रूम में बैठकर शराब पीने और हुड़दंग मचाने के आरोप में जिला शिक्षाधिकारी ने पहले निलंबित कर दिया था। निलंबन के साथ ही कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। इसके अलावा विभागीय जांच की अनुशंसा की गई थी। विभागीय जांच में आरोप की पुष्टि और कलेक्टर के अनुमोदन के बाद जिला शिक्षाधिकारी ने बर्खास्तगी का आदेश जारी कर दिया है। आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है।

जिला शिक्षाधिकारी ने अपने आदेश में लिखा है कि 29.फरवरी.2024 को समाचार पत्रों में प्रकाशित खबर एवं 28.फरवरी.2024 से प्रसारित वीडियो में संतोष कुमार केंवट, सहायक शिक्षक एलबी. शा प्रा शाला मचहा विखं मस्तूरी जिला बिलासपुर द्वारा शालेय समय पर शालेय कक्ष में प्रधान पाठिका एवं अन्य स्टाफ के सामने टेबल में शराब का सेवन करते हुए व उच्च अधिकारियों के विरूद्ध अनाधिकृत शब्दों का प्रयोग करना पाया गया। विकासखंड शिक्षाधिकारी मस्तूरी द्वारा उक्त घटना का प्रतिवेदन 28.फरवरी.2024 के अनुक्रम में 29.फरवरी .2024 को संतोष कुमार केंवट सहायक शिक्षक एलबी को निलंबित करते हुए आरोप-पत्र जारी किया गया था। साथ ही विभागीय जांच का आदेश जारी किया था।


विभागीय जांच कर साक्ष्य जुटाने का काम किया गया। घटित घटना की सीडी क्लिप आदि प्राप्त करते हुए उक्त प्रकरण पर विभागीय जांच पूर्ण करते हुए 27.मार्च.2024 को रिपोर्ट पेश की गई। जांच रिपोर्ट के अध्ययन में घटित घटना को सही पाए जाने पर सहायक शिक्षक संतोष कुमार केंवट को निलंबित सहायक शिक्षक एलवी से प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के परिपालन में घटना की सत्यता पर जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये थे। एक अप्रैल को उसने अपना जवाब पेश किया था। संतोष कुमार केंवट, निलंबित सहायक शिक्षक एलबी शा.प्रा.शा.मचहा विखं मस्तूरी 28 फरवरी 2024 को शाला से अनाधिकृत बिना सूचना के अनुपस्थित थे।

इसी दिन सुबह 10.30 बजे शराब के नशे में अशोभनीय हरकतें कर शाला परिसर में उपस्थित हुए, उनके ऊपरी पाकेट में शराब की बोतल रखी थी, तत्पश्चात् वे शालेय कक्ष में पहुंचकर प्रधान पाठिका तुलसी गणेश चौहान एवं स्टाफ के समक्ष टेबल में बैठकर जेब से शराब की बोतल, पानी पाउच, डिस्पोज व खाने का समान निकालकर शराब का सेवन करने लगे साथ ही उपस्थित लोगों को भी शराब पीने कहने लगे।

ये है गंभीर आरोप

जिला शिक्षाधिकारी ने अपने आदेश में लिखा है कि संतोष कुमार केंवट, निलंबित सहायक शिक्षक का उपरोक्तानुसार कृत्य घोर परिनिंदा की श्रेणी में आता है, जो पदीय गरिमा को कलंकित करते हुए विभाग की छवि को प्रसारित वीडियों में तार-तार करने का कृत्य किया गया है, जो सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम तीन का पूर्णतः उल्लघंन है। निलंबित सहायक शिक्षक एलबी का उपरोक्तानुसार कृत्य हेतु छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के अंतर्गत दीर्घशास्तियों के अनक्रम मेंशासकीय सेवा से पदच्युत किया जाता है यह आदेश तत्काल प्रभाव-शील होगा।