बिलासपुर (नईदुनिया प्रतिनिधि)। यात्रा के दौरान ज्वलनशील या फिर विस्पोटक सामान को लेकर ट्रेन में यात्रा न करें, यह एक दंडनीय अपराध है। साथ ही इसकी वजह से ट्रेन में आग लगने की घटना भी हो सकती है। यह बेहद खतरनाक है।
रेल प्रशासन के द्वारा इस प्रकार के नियम विरूद्ध कार्यों को रोकने के लिए समय-समय पर विशेष अभियान चलाये जाते हैं, विशेषकर त्योहार एवं भीड़भाड़ के दौरान आरपीएफ/जीआरपी के द्वारा स्टेशनों में सघन जांच भी किए जाते है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में भी संरक्षा को ध्यान में रखते हुए अग्निनिरोधक अभियान चला कर यात्रियों को समय-समय पर जागरूक किया जाता है। इस प्रकार के अभियान के तहत रेलवे द्वारा विभिन्न् प्रचार माध्यमों के साथ स्टेशनों पर उपलब्ध एनाउंस सिस्टम द्वारा भी यात्रियों को ट्रेनों में ज्वलनशील चीजें लेकर यात्रा नहीं करने संबंधी चेतावनी दी जाती है।
रेलवे बोर्ड द्वारा आगजनी से बचाव के उपायों एवं सावधानियों के साथ ही इस संबंध में विशेष दिशा-निर्देश भी समय-समय पर सभी जोनल मुख्यालयों को जारी की जाते हैं। अभी दीपावल का सीजन है। ऐसे में पटाखे आदि लेकर यात्री सफर करने लगते हैं। कई यात्रियों को तो इसकी जानकारी ही नहीं रहती है। इसलिए वर्तमान रेल प्रशासन के द्वारा अपील की जा रही है की ट्रेनों में गैस सिलिंडर, पेट्रोल/डीजल, पटाखे आदि के साथ यात्रा न करें, यह दुर्घटनाकारक हो सकती हैं।
इन पदार्थो के साथ किसी अन्य को यात्रा करते देखे जाने पर इसकी जानकारी डयूटीरत टीटीई, आरपीएफ या अन्य रेल कर्मचारियों को देने और वेंडरों के द्वारा असुरक्षित तरीके से ले जा रही जलती सिगड़ी आदि देखे जाने पर टीटीई एवं आरपीएफ को सूचना देने की अपील की गई। ट्रेन एवं स्टेशन समेत अन्य सार्वजनिक जगहों पर धूम्रपान निषेध है। ऐसा करते पकड़े जाने पर ड टीटीई एवं आरपीएफ को दे। माचिस, लाइटर, आदि जैसे समानों को लेकर यात्रा नहीं करने के लिए कहा जा रहा है। उन्हें बताया गया की बिजली के समान एवं स्विच बोर्ड के साथ छेड़छाड़ न करें इन सभी का उपयोग रेलवे नियमानुसार करें।