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ट्रांसफर ऑर्डर के बाद उसी पद पर दूसरे अधिकारी की पोस्टिंग... दो CEO की पोस्टिंग पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

जनपद पंचायत रामानुजनगर में एक साथ दो CEO की पोस्टिंग के मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अंतरिम रोक लगाई है।

By Kamlesh RajakEdited By: Akash Sharma
Publish Date: Mon, 14 Sep 2026 10:15:29 AM (IST)Updated Date: Mon, 14 Sep 2026 10:57:20 AM (IST)
ट्रांसफर ऑर्डर के बाद उसी पद पर दूसरे अधिकारी की पोस्टिंग... दो CEO की पोस्टिंग पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का बड़ा फैसला
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने आर.एस. सेंगर को कार्य करने की दी अनुमति (प्रतीकात्मक फोटो)

HighLights

  1. जस्टिस बिभु दत्ता गुरु ने दिया अंतरिम आदेश
  2. याचिकाकर्ता आर.एस. सेंगर को कार्य की अनुमति
  3. 30 जून को तबादला, 17 अगस्त को किया ज्वाइन

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर। जनपद पंचायत रामानुजनगर, जिला सूरजपुर में मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सीईओ) के पद पर एक ही समय में दो अधिकारियों की पोस्टिंग को लेकर दायर याचिका पर छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने महत्वपूर्ण अंतरिम आदेश दिया है।

कमिश्नर के आदेश पर लगी रोक

जस्टिस बिभु दत्ता गुरु ने कमिश्नर द्वारा 10 जुलाई 2026 को जारी आदेश के प्रभाव और संचालन पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है। इसी आदेश के तहत प्रतिवादी को जनपद पंचायत रामानुजनगर का सीईओ पदस्थ किया गया था। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को अगली सुनवाई तक रामानुजनगर में कार्य करते रहने की अनुमति दी है।

याचिकाकर्ता का तबादला अंबिकापुर से हुआ था

याचिकाकर्ता आर.एस. सेंगर की ओर से अधिवक्ता सतीश गुप्ता ने कोर्ट को बताया कि राज्य सरकार ने 30 जून 2026 को जारी आदेश के माध्यम से उनका तबादला अंबिकापुर से जनपद पंचायत रामानुजनगर के प्रभारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी के पद पर किया था। इसके बाद उन्हें अंबिकापुर से कार्यमुक्त कर दिया गया और उन्होंने 17 अगस्त 2026 को जनपद पंचायत रामानुजनगर में कार्यभार ग्रहण कर लिया।


हाईकोर्ट के इस अंतरिम आदेश के बाद अब अगली सुनवाई तक आर.एस. सेंगर ही जनपद पंचायत रामानुजनगर के प्रभारी सीईओ के पद पर बने रहेंगे। मामले की अगली सुनवाई में दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट अंतिम निर्णय लेगा।