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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Sep 10, 2021 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

Bilaspur High Court News: शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पर छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने लगाई रोक

Bilaspur High Court News: याचिकाकर्ता ने सी टेट को भर्ती प्रक्रिया से बाहर करने को दी है चुनौती

By sandeep.yadavEdited By: sandeep.yadav
Publish Date: Fri, 10 Sep 2021 11:05:00 AM (IST)Updated Date: Fri, 10 Sep 2021 11:05:20 AM (IST)
Bilaspur High Court News: शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पर छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने लगाई रोक

बिलासपुर। Bilaspur High Court News: छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने राज्य शासन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। याचिकाकर्ता ने राज्य शासन द्वारा बनाए गए मापदंड के विपरीत जाकर चयन समिति द्वारा निर्णय को चुनौती दी है। याचिका में बताया है कि सी टेट को भर्ती प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया है।

शिक्षक भर्ती प्रकिया में सी टेट (केंद्रीय पात्रता परीक्षा) उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवार को बाहर कर दिया गया। इस मामले को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। साथ ही इस मामले में राज्य शासन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। अंबिकापुर जिले के एके रात्रे ने अधिवक्ता ईशान वर्मा के माध्यम से हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। इसमें बताया कि लोक शिक्षण संचालनालय ने वर्ष 2019 में शिक्षक भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था।


इसके लिए याचिकाकर्ता ने सरगुजा संभाग में नियुक्ति के लिए आवेदन पत्र जमा किया था। भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के बाद सफल उम्मीदवारों में उनका नाम शामिल था। वर्ष 2021 में दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया गया। जब उनके दस्तावेजों की जांच की गई। तब उन्हें यह कहते हुए भर्ती से बाहर कर दिया गया कि उन्होंने सी टेट परीक्षा उत्तीर्ण की है। साथ ही कहा है कि राज्य शासन ने छत्तीसगढ़ पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों का चयन किया है।

जबकि केंद्रीय पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थी को वंचित रखा है। याचिका में सीजी टेट की तरह सी टेट के उम्मीदवारों का भी चयन करने के लिए आदेशित करने की मांग की गई है। इस मामले की प्रारंभिक सुनवाई करते हुए जस्टिस पी सैम कोशी ने आगामी आदेश तक भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। साथ ही इस मामले में राज्य शासन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।