Chhattisgarh High Court: जेल में बंद अधिकारी सौम्या चौरसिया पहुंचीं हाई कोर्ट, जस्टिस सचिन ने सुनवाई से किया इन्कार
Chhattisgarh High Court: ईडी ने मनी लांड्रिंग के मामले में जांच के बाद गिरफ्तार किया था। तब से जेल में बंद हैं। ...और पढ़ें
By Abrak AkroshEdited By: Abrak Akrosh
Publish Date: Tue, 21 Feb 2023 08:30:04 PM (IST)Updated Date: Tue, 21 Feb 2023 08:30:04 PM (IST)

Chhattisgarh High Court: बिलासपुर(नईदुनिया प्रतिनिधि)। जेल में बंद राज्य सेवा संवर्ग की निलंबित अधिकारी सौम्या चौरसिया ने जमानत के लिए छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। जस्टिस सचिन सिंह राजपूत की सिंगल बेंच में मामला लगा था। जस्टिस राजपूत ने व्यक्तिगत कारण से सुनवाई से इन्कार कर दिया है। इसके बाद मामला चीफ जस्टिस के पास पहुंच गया है। चीफ जस्टिस के निर्देश पर रजिस्ट्रार जनरल द्वारा प्रकरण अन्य बेंच में रेफर किया जाएगा।
ईडी ने कोल परिवहन में वसूली और मनी लांड्रिंग को लेकर प्रदेश सरकार के अफसरों व कारोबारियों के घर छापेमारी की थी। इसके बाद मुख्यमंत्री की उप सचिव सौम्या को भी नोटिस जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया गया था। पूछताछ के बाद उन्हें कोल परिवहन मामले में आरोपित बनाकर जेल दाखिल कर दिया गया था। तब से सौम्या रायपुर केंद्रीय जेल में बंद हैं। ईडी ने कोल परिवहन घोटाले के मामले में चालान भी अदालत में प्रस्तुत कर दिया है।
ईडी के विशेष न्यायाधीश सचिन सिंह राजपूत की अदालत में सौम्या चौरसिया ने पूर्व में जमानत याचिका लगाई थी, जहां से जमानत खारिज होने के बाद सौम्या चौरसिया ने हाई कोर्ट का रुख किया है। जस्टिस सचिन सिंह राजपूत की सिंगल बेंच में सुनवाई के लिए मामले को रखा गया था। जस्टिस राजपूत ने इस मामले में सुनवाई से इन्कार कर दिया। इसके चलते उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई नहीं हुई। अब उनके जमानत का मामला अन्य बेंच को रेफर किया जाएगा। अगली सुनवाई की तिथि अभी तय नहीं है।