Chhattisgarh High Court News: कार डिजाइनर दिलीप छाबड़िया को मिले स्थगन आदेश को हाई कोर्ट ने किया रद
Chhattisgarh High Court News: वंदना इंडस्ट्रियल के मालिक प्रहलाद अग्रवाल ने 43 लाख रुपये की धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया है।
By Yogeshwar Sharma
Edited By: Yogeshwar Sharma
Publish Date: Thu, 22 Jul 2021 09:20:00 AM (IST)
Updated Date: Thu, 22 Jul 2021 09:20:16 AM (IST)

बिलासपुर। Chhattisgarh High Court News: धोखाधड़ी के आरोप से घिरे से मशहूर कार डिजाइनर दिलीप छाबड़िया को पूर्व में मिले स्थगन आदेश को हाई कोर्ट ने रद कर दिया है। साथ ही कार्रवाई के निर्देश जारी किए हैं। देश के मशहूर कार डिजाइनर और डीसी डिजाइन कंपनी के संचालक दिलीप छाबड़िया एक बार फिर मुश्किल में घिर गए हैं। करीब चार साल पुराने धोखाधड़ी के मामले में छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने पुलिस को छाबड़िया के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
वर्ष 2017 में वंदना इंडस्ट्रियल के मालिक प्रहलाद अग्रवाल ने छाबड़िया के खिलाफ 43 लाख रुपये की धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया था। हालांकि उस वक्त छाबड़िया ने इस प्रकरण में स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया था। याचिकाकर्ता प्रहलाद अग्रवाल की तरफ से उनके वकील अनुराग झा ने कोर्ट को बताया कि दिलीप छाबड़िया ने याचिकाकर्ता से दो होंडा सिटी कार को लैंबोर्गिनी की डिजाइन में करने के लिए अनुबंध किया था। इसके एवज में उनकी ने कंपनी 88 लाख रुपये भी लिए थे। बाद में जब जो कार उन्हें लौटाईं, वह किसी अन्य व्यक्ति के नाम रजिस्टर्ड था।
फर्जीवाड़ा सामने आने पर वर्ष 2016 में दिलीप छाबड़िया ने 45 लाख रुपये लौटाए थे। शेष रकम वापस नहीं की। इस पर प्रहलाद अग्रवाल ने वषर््ा 2017 में दिलीप छाबड़िया के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दी। रिपोर्ट और उसकी कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग करते हुए छाबड़िया ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर स्थगन प्राप्त कर लिया था। इसके जवाब में याचिकाकर्ता ने कहा कि उनको सुनवाई का मौका नहीं दिया गया। बुधवार को इस याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस एनके व्यास ने दिलीप छाबड़िया को पूर्व में मिले स्थगन आदेश को रद करते हुए कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।