बिलासपुर। समर्थन मूल्य पर धान खरीदी में फर्जीवाड़ा करने वाले मुंगेली जिले के तरवरपुर व मदनपुर संस्था प्रभारी ने विभागीय अधिकारियों को गुमराह कर उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं बिलासपुर से अपने पक्ष में फैसला करा लिया। उप पंजीयक सहकारी संस्था बिलासपुर ने सेवा सहकारी समिति तरवरपुर के संचालक मंडल को गड़बड़ी करने वाले संस्था प्रबंधक को ज्वाइनिंग देने आदेश जारी कर दिया।
आदेश को चुनौती देते हुए संचालक मंडल ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर बताया कि धान खरीदी में फर्जीवाड़ाकरने वाले संस्था प्रभारी ने क्षेत्राधिकार का उल्लंघन करते हुए उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं बिलासपुर से अपने पक्ष में फैसला करा लिया है। याचिकाकर्ता ने कोर्ट के समक्ष क्षेत्राधिकार का मुद्दा भी उठाया। मामले की सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं के आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही कोर्ट ने आधा दर्जन से अधिक अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने कहा है।
तरवरपुर समिति के संचालक मंडल के अध्यक्ष तुलसी राम साहू ने वकील लवकुश साहू के छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में याचिका दायर कर बताया कि तरवरपुर व मदनपुर सहकारी समिति में अलग-अलग समय पर संस्था प्रबंधक के पद पर रहे नेतराम साहू ने वर्ष 2019-20 में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के दौरान जमकर भ्रष्टाचार किया है। जांच के दौरान समिति से धान का शार्टेज व बारदाना भी गायब मिला है। याचिका के अनुसार नेतराम ने धान परिवहन के लिए फर्जी तरीके से परमिट भी जारी किया था।
समिति के सदस्यों के फर्जी हस्ताक्षर कर बैंक से राशि आहरण करने के अलावा चौकीदार के नाम फर्जी तरीके से वेतन भुगतान के लिए राशि का आहरण भी कि लिया है। फर्जीवाड़ा की शिकायत मिलने पर कलेक्टर मुंगेली ने जांच का आदेश जारी किया था। जांच में शिकायत सही पाए जाने के बाद जांच अधिकारी विजय कुमार भगत के प्रतिवेदन के आधार पर समिति संचालक मंडल द्वारा सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित करभ्रष्ट संस्था प्रबंधक नेतराम साहू को 18 नवंबर 2021 को पद से हटा दिया।
संचालक मंडल के आदेश के खिलाफ नेतराम साहू ने उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं बिलासपुर में अपील पेश की। मामले की सुनवाई के बाद उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं ने संचालक मंडल के निर्णय को रद करते हुए नेतराम साहू को पदभार देने का निर्देश दिया। उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं ने अपने आदेश में यह भी कहा कि अपीलार्थी को तीन दिन के भीतर पदभार ग्रहण कराएं अन्यथा संस्था को भंग करने की कार्रवाई की जाएगी।
उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं के आदेश को चुनौती देते हुए याचिका दायर कर याचिकाकर्ता ने क्षेत्राधिकार का मामला उठाया। इसके अलावा जांच अधिकारी द्वारा कलेक्टर को सौंपे गए जांच रिपोर्ट भी पेश की। मामले की सुनवाई जस्टिस पीपी साहू के सिंगल बेंच में हुई। प्रकरण की सुनवाई के बाद जस्टिस साहू ने उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं बिलासपुर के आदेश पर रोक लगा दिया है।
याचिकाकर्ता ने उठाए सवाल
संस्था प्रबंधक द्वारा सेवा विवाद (अधिनियम के धारा 55(2) उचित सुनवाई क्षेत्राधिकार सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं मुगेली के समक्ष प्रस्तुत न कर नेतराम साहू ने चालाकी से संयुक्त पंजीयक सहकारी संस्थाएं संभाग बिलासपुर के समक्ष अपील पेश की।
संयुक्त पंजीयक द्वारा उक्त सेवा विवाद याचिका को स्वीकार कर उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं बिलासपुर को सुनवाई हेतु स्थानांतरित कर दिया।
उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं बिलासपुर ने बिना क्षेत्राधिकार के सुनवाई कर भ्रष्ट संस्था प्रबंधक को 22 फरवरी 2022 को स्थगन प्रदान करते हुए पद पर बहाल कर दिया। स्थगन आदेश के पालन के अनुसरण में प्रभार दिलाने सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं मुंगेली को निर्देशित किया।
सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं मुंगेली द्वारा अध्यक्ष संचालक मंडल सेवा सहकारी समिति मर्यादित तरवरपुर को संस्था प्रबंधक नेतराम साहू को तीन दिन के भीतर चार्ज देने अन्यथा समिति को भंग कर एफआइआर दर्ज कराने की चेतावनी दी थी।
चार्ज ना देने पर एकतरफा प्रभार देने की कार्रवाई करने की जानकारी भी दी थी।