नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर। प्रतिबंधित नशीली दवा की तस्करी करने वाले आरोपित को विशेष न्यायालय से 10 साल की कैद और एक लाख रुपये का जुर्माना किया गया है। जुर्माना जमा नहीं करने पर आरोपित को चार महीने अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। पूरा मामला कोटा क्षेत्र का है। पुलिस ने आरोपित को नशीली दवा का परिवहन करते हुए 24 मार्च 2024 को गिरफ्तार किया था। एंटी क्राइम एंड सायबर यूनिट (एसीसीयू) और कोटा पुलिस को सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति प्रतिबंधित कफ सिरप लेकर बिलासपुर से लोरमी की ओर जा रहा है।
इस पर पुलिस की टीम ने गनियारी स्थित स्वास्थ्य केंद्र के पास घेराबंदी की। पुलिस ने कार सवार बृजेश कछवाहा(34) निवासी पुराना बस स्टैंड के पास को पकड़ लिया। कार की तलाशी में 400 शीशी प्रतिबंधित कफ सिरप मिला। इसे जब्त कर आरोपित के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। पुलिस ने मामले को विशेष न्यायाधीश पुष्पतला मारकंडे के न्यायालय में पेश किया। शासन की ओर से मामले की पैरवी विशेष लोक अभियोजक संजय नामदेव ने की। न्यायालय में दोनों पक्ष की दलील सुनने के बाद आरोपित को 10 साल कैद की सजा सुनाई गई है।
साथ ही एक लाख जुर्माना पटाने आदेश दिया गया है। जुर्माना नहीं पटाने पर चार महीने अतिरिक्त कैद भुगतना होगा।रीवा से आ रही सब्जी की गाड़ी में मंगाया प्रतिबंधित कफ सिरपआरोपित ने पुलिस की पूछताछ में बताया था कि उन्होंने मध्य प्रदेश के रीवा से प्रतिबंधित कफ सिरप मंगाया था। इसके लिए वहां से आ रही सब्जी की गाड़ी में कास्टमेटिक सामान होने की बात कहकर कफ सिरप के डिब्बों को चढ़ा दिया गया। मामले में एक आरोपित पुलिस को चकमा देकर फरार होने में कामयाब हो गया। उसकी फरारी में मामले की सुनवाई की गई।
इधर पुलिस की ओर से भी नशे के कारोबार से जुड़े आरोपित के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। प्रतिबंधित दवा और नशीले पदार्थों की कमाई से बनाई संपत्ति की जांच कर पुलिस सफेमा कोर्ट में प्रतिवेदन पेश कर रही है। सफेमा कोर्ट से मिले आदेश के बाद संपत्ति जब्त की जा रही है। इसके अलावा मामले की इंड टू इंड जांच की जा रही है। इसमें सप्लायर, कूरियर और कंज्यूमर की जानकारी जुटाकर उनके खिलाफ न्यायालय में मामला पेश किया जा रहा है।