बिलासपुर। व्यायाम अनुदेश की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता व्यायाम अनुदेशक को राहत देते हुए जिला शिक्षाधिकारी नारायणपुर को नोटिस जारी कर याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन पर दो महीने के भीतर निराकरण करने के निर्देश दिए हैं।
रायपुर जिले के नयापारा रायपुर के रहने वाले फारूख अहमद ने वकील अब्दुल वहाब खान के जरिए हाईकोर्ट याचिका दायर कर कहा है कि वह व्यायाम अनुदेशक पीटीआइ के पद पर शासकीय हाई स्कूल गरियाबंद में कार्यरत थे जहां से उसे सचिव स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा 14 अगस्त 2017 को शासकीय हाई स्कूल नारायणपुर जिला नारायणपुर के लिए स्थानांतरण आदेश जारी कर दिया। स्थानांतरण आदेश का पालन करते हुए शासकीय हाई स्कूल गरियाबंद में पदभार लेने पहुंचा तब स्कूल के प्राचार्य ने कार्यभार देने से यह कहते हुए इन्कार कर दिया कि वहां पहले से ही पीटीआइ पदस्थ हैं और उस स्कूल में पीटीआइ का और कोई पद ही रिक्त नहीं है। हाई कोर्ट ने प्रारंभिक सुनवाई के बाद 14 अगस्त 2017 को जारी तबादला आदेश पर रोक लगा दी थी। हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी जिला शिक्षाधिकारी नारायपुर ने याचिकाकर्ता को मूल स्थान पर ना भेजकर कन्या स्कूल नारायपुर में अटैच कर लिया है। याचिका के अनुसार बीते साढ़े तीन वर्षों से कन्या हाई स्कूल में अटैच पर कार्यरत हैं। इस मामले की सुनवाई जस्टिस पी सैम कोशी की एकल पीठ में हुई। जस्टिस कोशी ने याचिकाकर्ता को जिला शिक्षाधिकारी नारायणपुर के समक्ष अभ्यावेदन पेश करने और अभ्यावेदन पर सुनवाई करते हुए दो महीने के भीतर निराकरण के निर्देश जिला शिक्षाधिकारी नारायणपुर को जारी किए हैं।