
नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर। शराब घोटाले में जेल में बंद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को हाई कोर्ट ने सशर्त जमानत दे दी है। चैतन्य बीते छह महीने से जेल में बंद हैं। जमानत के लिए बघेल को एक लाख का बांड भरना पड़ेगा। साथ ही दो जमानदार को भी एक-एक लाख का बांड देना होगा। छत्तीसगढ़ के बाहर नहीं जा सकेंगे। मोबाइल नंबर या स्थायी पता बदलने पर जांच एजेंसी को इसकी जानकारी देनी होगी। इसके अलावा निचली अदालत अलग से अपनी शर्त लगा सकती है।
चैतन्य बघेल को प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने 18 जुलाई को मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में गिरफ्तार किया था। इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनके बेटे चैतन्य बघेल ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी। याचिका में सीबीआई और ईडी की जांच की अधिकारिता पर सवाल उठाया था।
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सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सुनवाई से इन्कार करते हुए उन्हें हाई कोर्ट जाने की सलाह दी थी। मामले की सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने कहा था कि पीएमएलए कानून की वैधानिकता को चुनौती देनी है तो अलग से याचिका दायर करनी पड़ेगी। बता दें कि ईडी ने 18 जुलाई की सुबह भिलाई स्थित बघेल निवास पर छापा मारकर चैतन्य बघेल को उनके जन्मदिन के दिन ही गिरफ्तार किया था।