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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Sep 07, 2021 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

Bilaspur High Court News: हाई कोर्ट ने पूर्व प्रमुख सचिव अमन सिंह की आय-व्यय का मांगा ब्योरा

Bilaspur High Court News: याचिका पर हुई सुनवाई, कोर्ट ने एसीबी से तलब किया केस डायरी

By sandeep.yadavEdited By: sandeep.yadav
Publish Date: Tue, 07 Sep 2021 10:07:00 AM (IST)Updated Date: Tue, 07 Sep 2021 10:07:52 AM (IST)
Bilaspur High Court News: हाई कोर्ट ने पूर्व प्रमुख सचिव अमन सिंह की आय-व्यय का मांगा ब्योरा

बिलासपुर। Bilaspur High Court News: प्रदेश के पूर्व प्रमुख सचिव अमन सिंह व उनकी पत्नी यास्मीन सिंह के खिलाफ एसीबी व ईओडब्ल्यू द्वारा दर्ज आपराधिक प्रकरण को चुनौती दी है। इस मामले में कोर्ट ने एसीबी से केस डायरी के साथ ही अमन सिंह के आय-व्यय का ब्योरा प्रस्तुत करने को कहा है। प्रकरण की अगली सुनवाई 24 सितंबर को होगी।

आय से अधिक संपत्ति के मामले में फंसे अमन सिंह ने अपनी याचिका के साथ एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। इसमें उन्होंने कहा है कि उन्हें राजनीतिक षड़यंत्र के तहत फंसाया गया है। उनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला ही नहीं बनता। लेकिन एसीबी ने राजनीतिक दबाव में यह कार्रवाई की है। इस प्रकरण में कोर्ट ने एसीबी से जवाब मांगा था। सोमवार को प्रकरण की सुनवाई हुई, तब एसीबी ने जवाब प्रस्तुत किया। लेकिन इसमें एसीबी ने आपराधिक प्रकरण बनने व न बनने को लेकर कोई जवाब नहीं दिया है।


लिहाजा कोर्ट ने एसीबी को इस प्रकरण से संबंधित केस डायरी के साथ ही अमन सिंह की संपत्ति व आय-व्यय का ब्योरा प्रस्तुत करने को कहा है। मालूम हो कि आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोप में प्रदेश के पूर्व प्रमुख सचिव सिंह के खिलाफ एसीबी व ईओडब्ल्यू ने कार्रवाई शुरू कर दी थी। इस दौरान उनकी पत्नी यास्मीन सिंह के बैंक अकाउंट सहित अन्य खातों को सील कर दिया गया। पति-पत्नी ने अपने खिलाफ कार्रवाई को लेकर हाई कोर्ट में अलग-अलग याचिका दायर की है। पूर्व में कोर्ट ने उनकी याचिका पर एसीबी व ईओडब्ल्यू की जांच पर रोक लगा दी थी।