High Court News: सरकारी जमीन पर कालोनी, रायपुर निगम ने पेश की जांच रिपोर्ट
High Court News: अगली सुनवाई के लिए कोट ने 15 अप्रैल की तिथि तय कर दी है।
By Yogeshwar Sharma
Edited By: Yogeshwar Sharma
Publish Date: Fri, 19 Mar 2021 07:20:00 AM (IST)
Updated Date: Fri, 19 Mar 2021 07:20:54 AM (IST)

बिलासपुर। High Court News: बिल्डर द्वारा कालोनी में सुविधाएं उपलब्ध न कराने व सरकारी जमीन पर कब्जा करने के बाद भी रायपुर नगर निगम द्वारा कार्रवाई नहीं करने पर हाई कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है। हाई कोर्र्ट की नाराजगी के बाद गुस्र्वार को नगर निगम ने जांच रिपोर्ट सौंप दी है।
रायपुर में बनाई गई राजधानी कालोनी के निवासियों ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी कि उनको कालोनाइजर द्वारा तय ले आउट के अनुसार सड़क, वेंटिलेशन सहित अन्य सुविधा नहीं दी गई। जमीन भी कहीं और दिखा कर कहीं और दे दी गई। मामले के दस्तावेजों और तथ्यों से पता चला कि कालोनी में सरकारी जमीन पर भी कब्जा कर घर बना दिए गए है।
कोर्ट ने लगभग तीन साल पहले निर्देश दिया था कि नगर तथा ग्राम निवेश विभाग व निगम संयुक्त जांच करे और अवैध निर्माण तोड़े। इसके बाद भी कार्रवाई ना होने पर कालोनीवासियों ने वकील प्रफुल्ल एन भारत के माध्यम से अवमानना याचिका दायर की। कोर्ट ने निगम को अवमानना नोटिस जारी किया तो कार्रवाई के बजाय निगम ने रिव्यू याचिका हाई कोर्ट में दायर कर दी थी।
गुरुवार को मामले की सुनवाई के दौरान सारे तथ्य सामने आए। कोर्ट ने इसे गंभीरता से लेते हुए कड़ी नाराजगी जाहिर की और निगम कमिश्नर को उपस्थित होने का आदेश दिया। हाई कोर्ट के निर्देश पर नगर निगम ने जांच रिपोर्ट पेश कर दी है। प्रकरण की सुनवाई जस्टिस प्रशांत मिश्रा के सिंगल बेंच में हुई। अगली सुनवाई के लिए कोट ने 15 अप्रैल की तिथि तय कर दी है।