High Court News: सहायक प्राध्यापक का एक पद सुरक्षित रखने हाई कोर्ट का आदेश
High Court News: इंटरव्यू के दौरान अचानक नियमों में संशोधन से याचिकाकर्ता हो गए थे बाहर।
By anil.kurrey
Edited By: anil.kurrey
Publish Date: Tue, 03 Aug 2021 05:30:00 PM (IST)
Updated Date: Tue, 03 Aug 2021 05:30:40 PM (IST)

बिलासपुर।High Court News: सहायक प्राध्यपक का एक पद सुरक्षित रखने का आदेश हाई कोर्ट ने छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग को दिया है। साथ ही परिणाम की घोषणा बाद में करने के भी निर्देश दिए गए हैं। दरअसल याचिकाकर्ता ने इंटरव्यू में शामिल नहीं करने पर याचिका दायर की थी। बिलासपुर के डा. राहुल गेडाम ने पीएससी द्वारा नवंबर 2020 में आयोजित सहयक प्राध्यापक भौतिकी की लिखित परीक्षा में हिस्सा लिया था। 19 जनवरी 2021 को परिणाम घोषित कर दिए गए। इसमें वह सफल रहे। 24 जुलाई को इन्हें दस्तावेजों के सत्यापन के लिए बुलाया गया। यहां उपस्थित पेनल ने कहा कि आपके पास एमएससी की डिग्री नहीं है। आपकी डिग्री एमएससी इलेक्ट्रानिक्स होनी चाहिए।
इसके बाद डा. गेडाम को अपात्र कर दिया गया। इन्होंने इस कार्रवाई को अधिवक्ता घनश्याम कश्यप और संदीप सिंह के माध्यम से हाई कोर्ट में चुनौती दी। याचिका में बताया गया कि याचिकाकर्ता इलेक्ट्रानिकक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में पीएचडी हैं।
वे एमई पावर इलेक्ट्रानिक्स किया हुआ है। जब सहायक प्राध्यापक का विज्ञापन जारी हुआ तो उसमें फिजिक्स, एप्लाइड फिजिक्स, मटेरियल फिजिक्स या इलेक्ट्रानिक्स में से किसी एक में स्नातकोत्तर उपाधि पात्र माना गया था। इस लिहाज से याचिकाकर्ता एमई पावर इलेक्ट्रोनिक्स होने से इसके पात्र हैं। दस्तावेज सत्यापन के समय आयोग ने नया नियम बता दिया जो कि सरासर गलत है।
बीते दिनों हुई सुनवाई में जस्टिस पी सेम कोशी ने तर्कों से सहमत होते हुए आयोग को तुरंत उसी दिन साक्षात्कार लेने के निर्देश देते हुए एक पद सुरक्षित रखने को भी कहा। कोर्ट ने यह भी कहा कि आयोग अभी इस साक्षात्कार का परिणाम रोककर रखें।