• Jagran.com
  • Jagran Josh
  • Her Zindagi
  • Onlymyhealth
  • Jagran TV
  • Vishvas News
  • Inextlive
मेरी खबरें
  • होम
  • ताजा खबरें
  • मध्यप्रदेश
  • छत्तीसगढ़
  • उत्तर प्रदेश
  • देश
  • धर्म
  • मनोरंजन
  • राशिफल
  • लाइफस्टाइल
  • अन्य
    • बिज़नेस
    • बड़ी खबरें
    • खेल
    • विदेश
    • करियर
    • टॉपिक्स
    • टेक्नोलॉजी
    • शिक्षा
  • राज्य चुनें
  • ई-पेपर
  • राशिफल
  • राज्य चुनें
  • ई-पेपर
  • फटाफट
  • राशिफल
नईदुनिया ट्रेंडिंग
  • बढ़ता यूपी
  • समृद्ध उत्तराखंड
  • दिवाली पूजन 2026
  • होम
  • छत्तीसगढ़
  • बिलासपुर

यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Jul 30, 2014 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

साढ़े चार साल मिला न्याय

बिलासपुर (निप्र)। ग्राम पंचायत चुनाव में पराजित एक महिला उम्मीदवार को तकरीबन साढ़े चार साल बाद अब जाकर न्याय मिल पाया है। पराजित सरपंच प्रत्याशी की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की एकलपीठ ने एसडीएम सक्ती के आदेश को निरस्त करते हुए पुनर्गणना का आदेश जारी किया है। याचिकाकर्ता मात्र एक वोट के अंतर से चुनाव हार गई थी। मामला जांजगीर-चांप

By Edited By:
Publish Date: Wed, 30 Jul 2014 03:41:54 AM (IST)Updated Date: Wed, 30 Jul 2014 03:41:54 AM (IST)
  • को पसंदीदा स्रोत बनाएं preferred source google
साढ़े चार साल मिला न्याय

बिलासपुर (निप्र)। ग्राम पंचायत चुनाव में पराजित एक महिला उम्मीदवार को तकरीबन साढ़े चार साल बाद अब जाकर न्याय मिल पाया है। पराजित सरपंच प्रत्याशी की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की एकलपीठ ने एसडीएम सक्ती के आदेश को निरस्त करते हुए पुनर्गणना का आदेश जारी किया है। याचिकाकर्ता मात्र एक वोट के अंतर से चुनाव हार गई थी। मामला जांजगीर-चांपा जिले की ग्राम पंचायत मलनी का है। ग्राम पंचायत चुनाव में याचिकाकर्ता संतोष बाई अपनी निकटतम प्रतिद्वंदी सावित्री बाई से एक वोट से हार गई थी। चुनाव परिणाम के तुरंत बाद उन्होंने पुनर्गणना के लिए आवेदन लगाया था, जिसे पीठासीन अधिकारी ने खारिज कर दिया था। इसके बाद उन्होंने सक्ती एसडीएम को आवेदन देते हुए पुनर्गणना की मांग की थी। एसडीएम ने भी उनके आवेदन को अमान्य कर दिया। एसडीएम के आदेश को चुनौती देते हुए याचिकाकर्ता ने अपने वकील पुष्पेंद्र पटेल के जरिए हाईकोर्ट में याचिका दायर कर पुनर्गणना की गुहार लगाई थी। मामले की सुनवाई जस्टिस मनींद्र श्रीवास्तव के कोर्ट में हुई। उन्होंने एसडीएम के आदेश को निरस्त करते हुए पुनर्गणना करने का आदेश जारी कर दिया है।


एक क्लिक पर पढ़ें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की लेटेस्ट खबरें। Hindi News पढ़ें। MP News, Chhattisgarh news, आज का राशिफल और आज का मौसम से जुड़ी ताजा जानकारी पढ़ें।