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बिलासपुर में 14 साल की छात्रा को रास्ते में रोककर बेल्ट से पीटा, नशीला इंजेक्शन लगाकर सामूहिक दुष्कर्म

मुंगेली जिले के जरहागांव थाना क्षेत्र बरेला में 14 वर्षीय छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है।

By Digital DeskEdited By: Akash Sharma
Publish Date: Sun, 04 Oct 2026 07:40:23 AM (IST)Updated Date: Sun, 04 Oct 2026 07:40:23 AM (IST)
बिलासपुर में 14 साल की छात्रा को रास्ते में रोककर बेल्ट से पीटा, नशीला इंजेक्शन लगाकर सामूहिक दुष्कर्म
मुंगेली में 9वीं की छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म, दो आरोपी गिरफ्तार

HighLights

  1. मुंगेली के बरेला में नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म
  2. रास्ते में रोककर बेल्ट से की मारपीट
  3. बड़ी बहन की शिकायत पर केस दर्ज

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर। मुंगेली जिले के जरहागांव थाना क्षेत्र के बरेला में 14 वर्षीय छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म और मारपीट का गंभीर मामला सामने आया है। छात्रा की बड़ी बहन की शिकायत पर जरहागांव पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपी के नाम साहिल यादव और प्रहलाद धुरी बताए गए हैं।

रास्ते में रोककर बेल्ट से की मारपीट

पुलिस में दर्ज शिकायत के अनुसार, 29 सितंबर की शाम छात्रा अपनी सहेली के घर से लौट रही थी। इसी दौरान रास्ते में साहिल यादव और प्रहलाद धुरी ने उसे रोक लिया। आरोप है कि दोनों ने छात्रा के साथ गाली-गलौज करते हुए बेल्ट से मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद उसे 500 रुपये देकर घटना के बारे में किसी को नहीं बताने के लिए धमकाया गया।


डर के कारण रतनपुर चली गई छात्रा

घटना के बाद छात्रा डर के कारण अपने घर नहीं गई और बस में बैठकर रतनपुर पहुंच गई। वहां एक अज्ञात महिला ने उसकी मदद की। अगले दिन 30 सितंबर को छात्रा घर लौटने के लिए निकली। सकरी से बस बदलकर वह बरेला पहुंची। आरोप है कि शाम करीब पांच बजे दोनों युवकों ने उसे फिर से पकड़ लिया और जबरन एक मकान में ले गए।

नशीला इंजेक्शन लगाकर वारदात का आरोप

शिकायत में बताया गया है कि मकान में दोनों आरोपियों ने छात्रा को नशीला इंजेक्शन लगाया। कुछ देर बाद वह बेसुध हो गई। होश आने पर उसने खुद को असहज स्थिति में पाया। इसके बाद छात्रा ने घर पहुंचकर परिजनों को घटना की जानकारी दी। परिजन उसे लेकर थाने पहुंचे और शिकायत दर्ज कराई।

संगीन धाराओं में केस दर्ज, जेल भेजे गए आरोपी

जरहागांव पुलिस ने साहिल यादव और प्रहलाद धुरी के खिलाफ बीएनएस की धारा 70(2), 65(1), 137(2), 351(3), 115(2), 296 और 3(5) के तहत अपराध दर्ज किया है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। मामले में पुलिस द्वारा आगे की जांच की जा रही है।