
बिलासपुर। नईदुनिया प्रतिनिधि
न्यायालय ने शराब के लिए रुपए नहीं देने पर पत्नी की गला दबाकर हत्या करने वाले पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 1 हजार रुपए अर्थदंड लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर आरोपी को अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
मस्तूरी थाना क्षेत्र के मल्हार के भोथीडीह निवासी आरोपी घासूराम पिता रामजी केंवट (55) शराब पीने का आदी था। 31 अक्टूबर 2016 को उसकी पत्नी कांतिबाई अमलीडीपरा खेत में निंदाई करने गई थी। वह सुबह 8 बजे पत्नी के पास गया और शराब के लिए रुपए मांगे। पत्नी ने इनकार कर दिया। इस बात को लेकर दोनों के बीच झ़ड़प हो गई। आरोपी ने कांतिबाई का गला उसके ही माला से दबा दिया। इससे वह खेत में ही गिर गई। इसके बाद आरोपी रुपए निकालकर चला गया। शाम तक कांतिबाई के नहीं लौटने पर बच्चे उसकी तलाश करते हुए खेत गए। खेत में उसकी लाश पड़ी थी। ग्रामीण उसे बेहोश मानकर मस्तूरी अस्पताल ले गए। जांच में डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पीएम रिपोर्ट में गला घोंटकर हत्या की पुष्टि होने पर मस्तूरी पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की। उसने गला दबाने की बात स्वीकार की। पुलिस ने उसके पास से बचे 215 रुपए जब्त किए। धारा 302 के तहत न्यायालय में चालान पेश किया गया। अपर सत्र न्यायाधीश ओम प्रकाश सिंह चौहान ने सुनवाई के बाद आरोपी पर अपराध सिद्ध पाया।