
नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर। पत्थलगांव विधानसभा चुनाव में 255 वोट से हार को लेकर मामला अब हाईकोर्ट पहुंच गया है। कांग्रेस प्रत्याशी रामपुकार सिंह ठाकुर ने भाजपा प्रत्याशी गोमती साय के चुनाव को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। इस केस की सुनवाई जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास की बेंच में चल रही है। कोर्ट ने भारतीय निर्वाचन आयोग को 4 दिसंबर 2026 को मूल दस्तावेज पेश करने का निर्देश दिया है।
पत्थलगांव विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के रामपुकार सिंह ठाकुर को 255 वोट से हार का सामना करना पड़ा था। बीजेपी की गोमती साय ने उन्हें हराया था। हार के बाद रामपुकार सिंह ने चुनाव में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका में पोस्टल बैलेट की गिनती, वीवीपैट मिलान और दोबारा मतगणना की अर्जी खारिज करने पर सवाल उठाए गए हैं।
15 सितंबर 2025: ईवीएम रखने से स्कूल की पढ़ाई पर असर पड़ने को लेकर आयोग ने सुरक्षित कमरे को दीवार से अलग करने का प्रस्ताव दिया। कोर्ट ने सभी राजनीतिक दलों को जानकारी देकर उनके प्रतिनिधियों की मौजूदगी में निर्माण की इजाजत दी थी।
26 फरवरी 2026: याचिकाकर्ता रामपुकार सिंह ने शिकायत की थी कि उन्हें दोबारा मतगणना की अर्जी और चुनाव अधिकारी के आदेश की सर्टिफाइड कॉपी नहीं मिली है। इस पर आयोग ने कहा कि तय फीस जमा नहीं की गई है और फोटोकॉपी कोर्ट में मौजूद है। कोर्ट ने कहा कि सबूत पेश करते समय मूल दस्तावेज लाए जाएं।
15 अक्टूबर 2026: समय की कमी के कारण याचिकाकर्ता की गवाही पूरी नहीं हो सकी थी।
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कोर्ट ने अब इस मामले में अगली सुनवाई की तारीख 4 दिसंबर तय की है। उस दिन निर्वाचन आयोग को चुनाव से जुड़े सभी मूल दस्तावेज हाईकोर्ट में पेश करने होंगे। रामपुकार सिंह की गवाही भी जारी रहेगी।