दिव्यांगजन के लिए बड़ी खुशखबरी, नेशनल हाईवे पर मिलेगा निश्शुल्क फास्टैग, टोल टैक्स से मिलेगी पूरी छूट
40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता वाले वाहन चालकों को टोल से पूरी छूट मिलेगी, जिसके लिए वे एनएचएआई पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
Publish Date: Thu, 22 Oct 2026 10:27:48 PM (IST)Updated Date: Thu, 22 Oct 2026 10:27:48 PM (IST)
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- नेशनल हाईवे और एक्सप्रेस-वे पर दिव्यांगजन के लिए मुफ्त फास्टैग।
- 40% से अधिक दिव्यांगता वाले चालकों को टोल से पूरी छूट।
- एनएचएआई पोर्टल पर यूडीआईडी कार्ड से ऑनलाइन करना होगा आवेदन।
नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुरः नेशनल हाईवे और एक्सप्रेस-वे पर सफर करने वाले दिव्यांगजन के लिए केंद्र सरकार ने निश्शुल्क फास्टैग की सुविधा शुरू की है। इस व्यवस्था के लागू होने से दिव्यांग व्यक्तियों को टोल टैक्स से पूरी छूट मिलेगी और प्लाजा पर बार-बार दस्तावेज दिखाने का झंझट समाप्त होगा।पास के लिए एनएचएआई के पोर्टल में आनलाइन आवेदन किया जा सकता है।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार यह सुविधा केवल उन वाहनों पर लागू होगी जो विशेष रूप से दिव्यांगजन श्रेणी में पंजीकृत हैं या उनके उपयोग के लिए अनुकूलित हैं। छूट का निर्धारण दिव्यांगता के प्रतिशत के आधार पर किया गया है। 70 से 100 प्रतिशत तक दिव्यांगता वाले व्यक्तियों को पांच वर्ष की वैधता वाला फास्टैग जारी किया जाएगा।
वहीं, 40 से 70 प्रतिशत से कम दिव्यांगता श्रेणी में आने वाले पात्र व्यक्तियों को तीन वर्ष की वैधता का फास्टैग मिलेगा। अवधि पूर्ण होने के बाद पात्रता की निरंतरता के आधार पर इसका नवीनीकरण कराया जा सकेगा। इस पहल का मुख्य उद्देश्य टोल प्रक्रिया को पारदर्शी, सुगम और पूरी तरह बाधा रहित बनाना है। वाहन का गैर-व्यावसायिक होना और यात्रा के समय दिव्यांगजन की स्वयं की मौजूदगी अनिवार्य रखी गई है।
पोर्टल पर ऐसे करें आवेदन
पात्र आवेदक भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकृत पोर्टल पर जाकर एग्जम्प्टेड फास्टैग विकल्प से पंजीयन कर सकते हैं। इसके लिए यूडीआईडी कार्ड, दिव्यांगता प्रमाण पत्र, वाहन की आरसी, पहचान प्रमाण और पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करना अनिवार्य होगा।
आम वाहनों के लिए सालाना पास
गैर-व्यावसायिक निजी कारों और जीप के लिए एनएचएआइ ने 3,075 रुपये में वार्षिक पास का विकल्प भी दिया है। यह पास एक वर्ष या 200 यात्राओं तक मान्य रहेगा, जिसे राजमार्गयात्रा मोबाइल ऐप या एनएचएआइ की वेबसाइट से आनलाइन प्राप्त किया जा सकता है।
राष्ट्रीय राजमार्गों पर दिव्यांगजन की यात्रा को सुगम बनाने के लिए निश्शुल्क व छूट श्रेणी का फास्टैग जारी किया जा रहा है। पात्र व्यक्ति यूडीआइडी कार्ड और वाहन दस्तावेजों के माध्यम से एनएचएआइ पोर्टल पर आनलाइन आवेदन कर इस छूट का लाभ ले सकते हैं। चंद्रेश चौधरी, प्रवक्ता एनएचएआइ रायपुर