• Jagran.com
  • Jagran Josh
  • Her Zindagi
  • Onlymyhealth
  • Jagran TV
  • Vishvas News
  • Inextlive
मेरी खबरें
  • होम
  • ताजा खबरें
  • मध्यप्रदेश
  • छत्तीसगढ़
  • उत्तर प्रदेश
  • देश
  • धर्म
  • मनोरंजन
  • राशिफल
  • लाइफस्टाइल
  • अन्य
    • बिज़नेस
    • बड़ी खबरें
    • खेल
    • विदेश
    • करियर
    • टॉपिक्स
    • टेक्नोलॉजी
    • शिक्षा
  • राज्य चुनें
  • ई-पेपर
  • राशिफल
  • राज्य चुनें
  • ई-पेपर
  • फटाफट
  • राशिफल
  • वेब स्टोरीज
नईदुनिया ट्रेंडिंग
  • बढ़ता यूपी
  • समृद्ध उत्तराखंड
  • Mutual Funds मास्टरी
  • होम
  • छत्तीसगढ़
  • बिलासपुर

भड़काऊ बयान देने वाले अमित बघेल की गिरफ्तारी के लिए हाई कोर्ट में याचिका, दर्ज हुए 12 FIR

जोहार पार्टी प्रमुख और छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के अध्यक्ष अमित बघेल की गिरफ्तारी को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। कोर्ट की बेंच ने सुनवाई...और पढ़ें

By Digital DeskEdited By: Roman Tiwari
Publish Date: Mon, 24 Nov 2025 03:24:21 PM (IST)Updated Date: Mon, 24 Nov 2025 03:26:23 PM (IST)
भड़काऊ बयान देने वाले अमित बघेल की गिरफ्तारी के लिए हाई कोर्ट में याचिका, दर्ज हुए 12 FIR
छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने याचिका खारिज की

HighLights

  1. अमित बघेल की गिरफ्तारी और पुलिस जांच की निगरानी के लिए याचिका
  2. मामले की सुनवाई के बाद डिवीजन बेंच ने याचिका को खारिज कर दिया
  3. सिंधी, जैन व अग्रवाल समुदाय के खिलाफ आपत्तिजनक बयानबाजी का आरोप

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर: जोहार पार्टी प्रमुख व छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के अध्यक्ष अमित बघेल की गिरफ्तारी और पुलिस जांच की निगरानी सहित अन्य मांग को लेकर दायर याचिका पर हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच में सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई के बाद डिवीजन बेंच ने याचिका को खारिज कर दिया है।

डिवीजन बेंच ने अपने फैसले में कहा कि आपराधिक जांच में हस्तक्षेप करना उचित नहीं है। डिवीजन बेंच ने अपने फैसले में कहा है कि आपराधिक जांच में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता, न ही किसी आरोपित की गिरफ्तारी के निर्देश ही दिए जा सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि जांच के तरीके या फिर सीनियर अफसर की निगरानी जैसे निर्देश देना आपराधिक जांच के माइक्रो लेवल पर मैनजमेंट जैसा होगा, यह कोर्ट के दायरे में नहीं आता।


याचिका में राज्य सरकार पर ढिलाई का आरोप

रायपुर के अवंती विहहार निवासी अमित अग्रवाल ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर हेट स्पीच के मामले में जोहार पार्टी प्रमुख अमित बघेल की गिरफ्तारी की मांग की थी। याचिकाकर्ता ने डिवीजन बेंच के समक्ष पैरवी करते हुए आरोप लगाया कि जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी के अध्यक्ष अमित बघेल लगातार भड़काऊ भाषण दे रहे हैं।

सिंधी, जैन व अग्रवाल समुदाय के खिलाफ आपत्तिजनक बयानबाजी कर रहे हैं। अमित बघेल के खिलाफ कड़े एक्शन लेने के बजाय राज्य सरकार ढिलाई बरती रही है। याचिका की सुनवाई के बाद डिवीजन बेंच ने खारिज कर दिया है।

अध्यक्ष पर 12 वीं एफआईआर

क्रांति सेना के अध्यक्ष अमित बघेल के खिलाफ कर्नाटक की बैंगलुरु पुलिस ने एफआइआर दर्ज की है। डिफेंस कालोनी इंद्रानगर निवासी रामकृष्ण पी ने अमित बघेल के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। अमित के खिलाफ यह 12 वीं एफआईआर है। अमित के खिलाफ रायपुर, दुर्ग, जगदलपुर, सरगुजा, रायगढ़, धमतरी, इंदौर, ग्वालियर, नोएडा, महाराष्ट्र, प्रयागराज व बैंगलुरु में भी एफआईआर दर्ज किया जा चुका है।

अमित पर पांच हजार का इनाम

एफआईआर के बाद फरार अमित बघेल के ऊपर पुलिस ने पांच हजार रुपये का इनाम घोषित कर दिया है। अमित बघेल की सूचना देने वालों को यह इनाम दिया जाएगा। पुलिस ने आश्वस्त किया है कि सूचना देने वालों की पहचान गोपनीय रखा जाएगा।

छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति से जुड़ा है मामला

26 अक्टूबर 2025 को रायपुर के वीआइपी चौक पर छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति से तोड़फोड़ की गई। छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना मौके पर पहुंची और जमकर हंगामा किया। इस दौरान क्रांति सेना और पुलिसकर्मियों के बीच झड़प भी देखने को मिली। हंगामे के बाद छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति दोबारा स्थापित कर दी गई। पुलिस ने सारंगढ़ के पुसौर निवासी आरोपित मनोज को गिरफ्तार कर लिया।

आरोपित मानसिक रूप से बीमार है और उसने नशे में मूर्ति तोड़ी थी। आरोपित के स्वजन के मुताबिक मनोज मानसिक रूप से बीमार है। बिलासपुर के सेंदरी मानसिक चिकित्सालय और रांची में इलाज हो चुका है। वह गांव में पहले भी मारपीट कर चुका है।