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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे May 11, 2024 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

Bilaspur Railway News: नो पार्किंग में गाड़ी खड़ी करने पर रेलवे करेगी कार्रवाई

रेलवे प्रशासन द्वारा भारतीय रेल अधिनियम की धारा 147 (1 व 2) के तहत नो पार्किंग क्षेत्र में खड़ी गाड़ियों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नो पार्किंग में गा...और पढ़ें

By Dhirendra Kumar SinhaEdited By: Manoj Kumar Tiwari
Publish Date: Sat, 11 May 2024 08:00:00 AM (IST)Updated Date: Sat, 11 May 2024 08:00:00 AM (IST)
Bilaspur Railway News: नो पार्किंग में गाड़ी खड़ी करने पर रेलवे करेगी कार्रवाई
बिलासपुर रेलवे स्टेशन

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर। यात्रियों के वाहनों की बेहतर यातायात व्यवस्था के साथ ही एकीकृत सुरक्षा प्रणाली के क्रियान्वयन को देखते हुए रेलवे ने यात्रियों के वाहनों की व्यवस्थित व सुरक्षित पार्किंग के लिए पार्किंग स्टैंड का प्रविधान किया गया है, जिससे वे निर्धारित शुल्क का भुगतान कर अपने वाहनों को खड़ा कर निश्चिंत रह सकें।

बिलासपुर रेलवे स्टेशन में यात्रियों के दोपहिया व चार पहिया वाहनों के पार्किंग के लिए अलग-अलग पार्किंग स्टैंड की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। पार्किंग के लिए अधिसूचित स्थानों के अलावा अन्य सभी रेलवे क्षेत्र को नो पार्किंग क्षेत्र घोषित किया गया है। अब नो पार्किंग क्षेत्र में अपने वाहनों को खड़े कर रहे हैं जिससे स्टेशन परिसर में यात्रियों के सुगम आवागमन के साथ ही साथ स्टेशन का सौंदर्यीकरण भी प्रभावित हो रहा है |


इसलिए रेलवे प्रशासन द्वारा भारतीय रेल अधिनियम की धारा 147 (1 व 2) के तहत नो पार्किंग क्षेत्र में खड़ी गाड़ियों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नो पार्किंग क्षेत्र में खड़ी गाड़ियों को उठाकर एक सुनिश्चित स्थान में ले जाया जाएगा और कानूनी कार्यवाही के पश्चात ही गाड़ियों को छोड़ा जाएगा। रेलवे प्रशासन यात्रियों से आग्रह करता है कि वे स्टेशन आने के दौरान अपने वाहनों को उचित पार्किंग स्थलों में ही रखें व अनावश्यक परेशानियों से बचें तथा स्टेशन परिसर में सुगम आवागमन व्यवस्था बनाए रखने में रेलवे प्रशासन का सहयोग करें।