छत्तीसगढ़ नान घोटाला: आरोपी रोशन चंद्राकर को हाई कोर्ट से जमानत
छत्तीसगढ़ में चर्चित नान घोटाले से जुड़े मामले में हाई कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है। उच्च न्यायालय ने आरोपी रोशन चंद्राकर को जमानत दे दी है। यह मामला वर्ष 2024 के जनवरी माह में एंटी करप्शन ब्यूरो द्वारा दर्ज किया गया था।
Publish Date: Tue, 22 Jul 2025 04:19:23 PM (IST)
Updated Date: Tue, 22 Jul 2025 04:19:23 PM (IST)
छत्तीसगढ़ में चर्चित नान घोटाले से जुड़े मामले आरोपी को जमानत।HighLights
- छत्तीसगढ़ में चर्चित नान घोटाले से जुड़े मामले आरोपी को जमानत।
- छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने आरोपी रोशन चंद्राकर को जमानत दे दी है।
- रोशन पर एंटी करप्शन ब्यूरो ने कई धाराओं में मामला दर्ज किया था।
नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर: छत्तीसगढ़ में चर्चित नान घोटाले से जुड़े मामले में हाई कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है। उच्च न्यायालय ने आरोपी रोशन चंद्राकर को जमानत दे दी है। यह मामला वर्ष 2024 के जनवरी माह में एंटी करप्शन ब्यूरो द्वारा दर्ज किया गया था, जिसमें गंभीर आर्थिक अनियमितताओं और राइस मिलरों से अवैध वसूली के आरोप लगाए गए थे।
भूपेश बघेल का भी नाम
एसीबी की जांच में यह सामने आया था कि निगम में पदस्थ अधिकारियों ने न केवल घोटाले को अंजाम दिया, बल्कि उस घोटाले से तत्कालीन नान के मैनेजिंग डायरेक्टर मनोज सोनी और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को नियमों के विरुद्ध आर्थिक लाभ भी पहुंचाया गया।
इस प्रकरण में आरोपी रोशन चंद्राकर की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता शैलेन्द्र दुबे और अधिवक्ता आदित्य तिवारी ने हाई कोर्ट में जमानत याचिका प्रस्तुत की थी।