Income Tax law: सामाजिक सुरक्षा योजना पर मिलती है विशेष छूट
खुद, पति-पत्नी और बच्चों के हेल्थ इंश्योरेंस के लिए चुकाए गए प्रीमियम की रकम पर इस सेक्शन के तहत आप इनकम टैक्स छूट प्राप्त कर सकते हैं।
By Narayan Kr Noniya
Edited By: Manoj Kumar Tiwari
Publish Date: Wed, 17 Jan 2024 01:37:11 PM (IST)
Updated Date: Wed, 17 Jan 2024 01:37:11 PM (IST)
पूनम गुप्ता सीए बिलासपुर बिलासपुर। सामाजिक सुरक्षा योजनाओं या निवेश से जुड़े कई विकल्प पर आपको इनकम टैक्स कानून के सेक्शन 80सी के तहत छूट मिलती है। इसमें ईपीएफ, पीपीएफ में निवेश, सुकन्या समृद्धि योजना, एनएससी, टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड ईएलएसएस और टैक्स सेविंग एफडी दो बच्चों की पढ़ाई में सिर्फ ट्यूशन फीस, होम लोन की किस्त में शामिल मूलधन का हिस्सा, घर की खरीद में स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्ज समेत अन्य शामिल है।
इसी तरह जीवन बीमा आदि के प्रीमियम समेत कई अन्य विकल्पों को मिलाकर कुल 1.5 लाख रुपये तक के निवेश पर आप इनकम टैक्स छूट के हकदार होते हैं। नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस में सेक्शन 80 सीसीडी 2 डी के तहत बेसिक सैलरी के 10 प्रतिशत तक के निवेश पर भी आपको सेक्शन 80सी से अलग इनकम टैक्स छूट का लाभ मिलता है।
खुद, पति-पत्नी और बच्चों के हेल्थ इंश्योरेंस के लिए चुकाए गए प्रीमियम की रकम पर इस सेक्शन के तहत आप इनकम टैक्स छूट प्राप्त कर सकते हैं। इसमें टैक्स छूट के दायरे में 25 हजार रुपये तक का प्रीमियम आता है। इसके अलावा आप अपने पैरेंट्स के लिए हेल्थ इंश्योरेंस खरीदने पर 25 हजार रुपये के प्रीमियम पर आयकर छूट पा सकते हैं।
अगर आपके पैरेंट्स सीनियर सिटीजन हैं तो आप उनके लिए हेल्थ इंश्योरेंस के 30,000 रुपये तक के प्रीमियम पर इनकम टैक्स छूट प्राप्त कर सकते हैं। इस हिसाब से खुद और सीनियर सिटीजन पैरेंट्स के लिए हेल्थ इंश्योरेंस लेकर आप 55 हजार रुपये तक के प्रीमियम पर टैक्स बचा सकते हैं।