छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने सही ठहराया,नियम-विरुद्ध ट्रांसफर का मामला,याचिका खारिज की
प्रतिबंध की अवधि में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व पेण्ड्रारोड ने पटवारी संघ के जिला अध्यक्ष का किया अन्य तहसील में नियम-विरुद्ध ट्रांसफर। याचिका में कहा गया है कि मात्र सात महीने की अल्प अवधि में ट्रांसफर करना ग़लत है।
By Yogeshwar Sharma
Edited By: Yogeshwar Sharma
Publish Date: Sat, 12 Nov 2022 04:00:00 PM (IST)
Updated Date: Sat, 12 Nov 2022 04:00:00 PM (IST)

बिलासपुर। 17 जून 2022 अनुविभागीय अधिकारी राजस्व पेण्ड्रारोड ने पटवारी संघ के जिला अध्यक्ष जनार्दन मंडल का ट्रांसफर पहनं एक पेंड्रा, तहसील पेंड्रा को पहनं छह सकोला, तहसील सकोला जिला गौरेला पेंड्रा मरवाही कर दिया। जिसे उन्होंने याचिका क्रमांक wps-4893/2022 के माध्यम से उच्चन्यायालय में चुनौती दिया।
याचिका में कहा गया है कि मात्र सात महीने की अल्प अवधि में ट्रांसफर करना ग़लत है। राज्य सरकार ने ट्रांसफर पर प्रतिबंध जारी रखा है। भूराजस्व संहिता की धारा 104, भूअभिलेख नियम 7, ट्रांसफर नीति, सिविल सेवा पदग्रहण काल 1982, मूलभूत नियम 17, 132A का उल्लंघन किया गया।
मान्यताप्राप्त संघ के अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष का दो कार्यकाल ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। इसमें राज्य सरकार के ट्रांसफर सर्कुलर 12/09/2014 का उल्लंघन भी किया गया। इस मामले में पूर्व केस लॉ खुशबू तिवारी विरुद्ध छ ग शासन व अन्य 6938/2021 का उल्लंघन भी किया गया जिनमे एक हल्के से दूसरे हल्के में पटवारी के ट्रांसफर में हाई कोर्ट ने स्टे दिया है। 11 नवंबर 2022 को आये उच्च न्यायालय की एकल एक फैसले ने लिखित तर्क 25 अगस्त 2022, सुप्रीमकोर्ट आदेश सिविल अपील नंबर 1493/2022, 7240/2018 की अनदेखी करते हुए यह केस खारिज कर दिया।