साढ़े नौ लाख लेकर मुकर गई महिला, बिलासपुर जिला कोर्ट ने कहा- एग्रीमेंट के अनुसार करानी होगी रजिस्ट्री
बिलासपुर में जमीन के एक मामले में जिला न्यायाधीश आदित्य जोशी की अदालत ने फैसला सुनाया है कि 9.45 लाख रुपये लेने के बाद मुकरने वाली महिला को एग्रीमेंट के तहत रजिस्ट्री करानी होगी। कोर्ट ने वादी को 30 दिन के भीतर शेष 1.10 लाख रुपये जमा करने और प्रतिवादी को रजिस्ट्री पूरी करने का सख्त निर्देश दिया है।
Publish Date: Thu, 03 Sep 2026 09:24:44 PM (IST)Updated Date: Thu, 03 Sep 2026 09:24:44 PM (IST)
प्रतीकात्मक चित्रHighLights
- नब्बे प्रतिशत राशि पहले ही कर दी गई थी अदा।
- कोर्ट ने सुनाया वादी के पक्ष में निर्णय।
- समझौते के नियमों का पालन करने का फरमान।
नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर: बिलासपुर की जिला न्यायाधीश आदित्य जोशी की अदालत ने एक महिला को आदेश दिया है कि वह जमीन की बिक्री के करार के अनुसार रजिस्ट्री और पंजीकरण कराए। महिला ने 9.45 लाख रुपये लेने के बाद रजिस्ट्री नहीं कराई।
अदालत ने कहा कि वादी ने करार के तहत तय 10.55 लाख रुपये में से लगभग 90 प्रतिशत राशि पहले ही अदा कर दी थी।
वादी गोवर्धन प्रसाद तिवारी ने चंद्रभागा के खिलाफ परिवाद दायर किया था। प्रतिवादी न्यायालय में उपस्थित नहीं हुई, जिससे मामला एकपक्षीय हो गया। गोवर्धन ने 23 जून 2017 को चंद्रभागा से 0.61 एकड़ कृषि भूमि के लिए 10 लाख 55 हजार रुपये में करार किया था। वादी ने 9 लाख 45 हजार रुपये अदा किए, जिसमें नकद, चेक और पोस्ट डेटेड चेक शामिल थे।