क्या है कैपिटल गेन टैक्स ? कैपिटल गेन टैक्स का भुगतान करने से पाएं छूट
मकान बेचने से होने वाले लाभ पर दो तरह से कर की गणना की जाती है।
By Manoj Kumar Tiwari
Edited By: Manoj Kumar Tiwari
Publish Date: Fri, 10 Nov 2023 11:44:09 AM (IST)
Updated Date: Fri, 10 Nov 2023 11:44:09 AM (IST)
गौरव माधव गुप्ता, सीए बिलासपुरHighLights
- कैपिटल गेन टैक्स कैसे बचाया जा सकता है
- कैसे होती है इसकी गणना।
- मकान बेचने से होने वाले लाभ पर दो तरह से कर की गणना की जाती है।
बिलासपुर (नईदुनिया प्रतिनिधि)। निवेशक अपनी संपत्ति, घर, कार, बैंक एफडी आदि बेचता है तो उसे बचने होने वाले फायदे पर लगने वाला टैक्स कैपिटल गेन टैक्स कहलाता हैं। अगर आप कैपिटल गेन टैक्स का भुगतान करने से बचना चाहते हैं, तो ट्रांजेक्शन के लाभ से कोई नया घर खरीद सकते हैं, और आपको कर नहीं देना होगा। हालांकि, आपको उस वर्ष के भीतर अपना आयकर दाखिल करने से पहले एक नया घर खरीदना होगा। आप रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कार्पोरेशन लिमिटेड और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के बांड में तीन साल के लिए अपने दीर्घकालिक कैपिटल गेन का निवेश भी कर सकते हैं।
हालांकि, कृपया ध्यान दें कि आप एक वित्तीय वर्ष में इन बांडों में अधिकतम 50 लाख रुपये का निवेश कर सकते हैं। अगर आप तत्काल दूसरी प्रापर्टी नहीं खरीदना चाहते हैं, आपको केवल सार्वजनिक क्षेत्र के किसी भी बैंक में कैपिटल गेन खाता योजना में लाभ जमा करना है, और आप वहां 2 से 3 साल तक पैसा रख सकते हैं।
अगर नई प्रापर्टी को बिल्डर खरीद के तीन साल के भीतर प्रापर्टी नहीं सौंपता है तो आपका कर छूट जाएगा। कैपिटल गेन की गणना के लिए स्टांप शुल्क और पंजीकरण शुल्क पर विचार किया जाता है। कोई भी प्रापर्टी बेचने से हुए पूंजीगत लाभ पर आपको कैपिटल गेन टैक्स देना होता है।
मकान बेचने से होने वाले लाभ पर दो तरह से कर की गणना की जाती है। अगर आपने मकान दो साल अपने पास रखने के बाद बेचा है तो इस पर लांग टर्म कैपिटल गेन माना जाएगा। लेकिन आपने अगर 24 महीने से पहले ही मकान बेच दिया है तो यह शार्ट टर्म कैपिटल गेन माना जाएगा।