
कोंडागांव। थाना फरसगांव थाना क्षेत्र में डेढ़ साल पहले घटना को अंजाम देकर फरार आरोपित को फरसगांव पुलिस ने गिरफ्तार कर उसे जेल भेज दिया।
थाना फरसगांव में दर्ज प्रकरण में प्रार्थी मनोज शादुर्ल निवासी भानपुरी ने थाना आकर रिपोर्ट दर्ज कराया था। 18 सितंबर 2020 को प्रार्थी खेत से मछली पकड़कर वापस लौट रहा था तभी आरोपित भोलेश्वर उर्फ भोला दीवान 32 वर्ष और उसका छोटा भाई लोकेश उर्फ लाकेश्वर दीवान पिता छेदीलाल दीवान 28 वर्ष, सुखराज सिन्हा एवं मुकुंद दीवान आपस में एक राय होकर पुरानी जमीन विवाद को लेकर खेत के मेढ़ के पास योजनाबद्व तरीके से धारदार हथियार लेकर जान से मारने की नियत से मनोज शार्दुल पर प्राण घातक वार कर दिया। जिससे उसके सिर व गले में गंभीर चोटें आई हैं। पीड़ित के शिकायत पर थाना फरसगांव में अपराध पंजीबद्व किया गया था।
विवेचना के दौरान प्रकरण के दो आरोपित सुखराज सिन्हा, मुकुंद दीवान को पूर्व में ही गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। इस मामले के दो आरोपित भोलेश्वर दीवान एवं लोकेश दीवान जो घटना से फरार थे। प्रकरण के फरार आरोपियों की लगातार पता तलाश की जा रही थी। मुखबिर की सूचना के आधार पर मामले के दोनों आरोपित भोलेश्वर उर्फ भोला दीवान, लोकेश उर्फ लोकेश्वर दीवान को गिरफ्तार कर घअना में शामिल हथियार को बरामद कर स्थाई वारंटी को गिरफ्तार कर 12 फरवरी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया जहां से उसे जेल भेज दिया गया। उक्त कार्रवाई में उप निरीक्षक प्रहलाद यादव, प्रधान आरक्षक पंचुराम मरकाम, घासुराम मरकाम, आरक्षक कृष्ण कुमार साहू की भूमिका रही।