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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Feb 28, 2014 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

नाबालिग से अनाचार, 7 साल की कैद

धमतरी(ब्यूरो)। दो नाबालिग के साथ अनाचार करने के अपराध में न्यायालय ने अभियुक्त को 7 साल की सम कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालयीन सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार घटना 6 अप्रैल 2013 की है। शहर के दानीटोला वार्ड निवासी सचिन पिता हजारीलाल कुर्रे 19 वर्ष पड़ोस की 2 नाबालिगों को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया और उनके साथ अनैतिक कृत्य ि

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Publish Date: Fri, 28 Feb 2014 09:14:48 AM (IST)Updated Date: Fri, 28 Feb 2014 09:14:48 AM (IST)
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नाबालिग से अनाचार, 7 साल की कैद

धमतरी(ब्यूरो)। दो नाबालिग के साथ अनाचार करने के अपराध में न्यायालय ने अभियुक्त को 7 साल की सम कारावास की सजा सुनाई है।

न्यायालयीन सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार घटना 6 अप्रैल 2013 की है। शहर के दानीटोला वार्ड निवासी सचिन पिता हजारीलाल कुर्रे 19 वर्ष पड़ोस की 2 नाबालिगों को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया और उनके साथ अनैतिक कृत्य किया। घटना के बारे में जानकारी होने पर पीड़ित नाबालिगों के परिजनों ने पुलिस से शिकायत की। कोतवाली पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर उसके विरूद्घ अपराध पंजीबद्घ किया। प्रकरण की सुनवाई फास्ट ट्रेक कोर्ट एवं अपर सत्र न्यायालय में हुई। आरोपी के खिलाफ अलग-अलग दो प्रकरण दायर हुए थे। न्यायाधीश डीएन भगत ने दोनों ही मामलों में आरोपी को दोषी करार दिया। न्यायालय द्वारा जारी दंडादेश के मुताबिक आरोपित धारा 4 लैगिंग अपराधों से बालकों के संरक्षण अधिनियम 2012 के तहत 7 वर्ष का सम कारावास की सजा सुनाई गई है। दोनों ही मामले में 7-7 वर्ष का कारावास एवं 4-4 हजार रुपए के अर्थदंड का आदेश न्यायाधीश ने सुनाया है।


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