Jagdalpur News : रिश्वत के आरोपी उपसंचालक को तीन साल की सजा
एसीबी ने आरोपी को गिरफ्तार कर अभियोजन स्वीकृति मिलने के बाद मामला अदालत में पेश किया था।
By Nai Dunia News Network
Edited By: Nai Dunia News Network
Publish Date: Thu, 04 Jul 2019 08:36:33 AM (IST)
Updated Date: Thu, 04 Jul 2019 02:04:39 PM (IST)
जगदलपुर। जीपीएफ राशि स्वीकृत करने के नाम पर रिश्वत लेने के मामले में विशेष न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण दंतेवाड़ा ने वेटनरी उप संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं डॉ नारायण प्रसाद पांडेय बीजापुर को दोषी ठहराते तीन साल के सश्रम कारावास व 25 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। अभियोजन के अनुसार एंटी करप्शन ब्यूरो को अधिकारी के विरुद्ध प्रार्थी गणेश पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी से शिकायत मिली थी कि उसने जीपीएएफ अग्रिम राशि स्वीकृत करने पर पांच हजार रुपये की मांग की थी।
एसीबी की टीम ने एक अगस्त को आरोपी अफसर के निवास में दबिश देकर उसे कर्मचारी से पांच हजार रुपये लेते रंगे हाथ पकड़ा था। एसीबी ने आरोपी को गिरफ्तार कर अभियोजन स्वीकृति मिलने के बाद मामला अदालत में पेश किया था।
मामले की सुनवाई करते विशेष न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण ने अभियोजन द्वारा पेश साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दोषी करार दिया। अदालत ने उसे तीन साल के सश्रम कारावास व जुर्माने की सजा सुनाई। बता दें कि इसी अफसर के जगदलपुर स्थित आवास में भी एसीबी ने छापामार कार्रवाई की थी। इन पर अनुपातहीन संपत्ति का मामला भी न्यायालय में लंबित है।