जांजगीर-चांपा। (नईदुनिया न्यूज)। राज्य शासन द्वारा कोविड संक्रमण के कारण हुए मृत्यु के प्रकरणों में स्वजनों आश्रितों को अनुदान सहायता देने के संबंध में दिशानिर्देश जारी किया गया है। कलेक्टर जितेंद्र कुमार शुक्ला ने इस संबंध में जिले के सभी तहसीलदार, जनपद सीईओ और नगर पालिका के सीएमओ को पत्र जारी कर आवश्यक कार्रवाई करने के संबंध में निर्देश दिए हैं।
कलेक्टर ने मृत व्यक्तियों के स्वजनों, आश्रितों को अनुदान सहायता देने के लिए मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में जिला स्तर पर कोविड विनिश्चयन समिति का गठन किया है। समिति की अध्यक्ष अपर कलेक्टर लीना कोसम होंगी। इसी प्रकार सीएमएचओ डा. एसआर बंजारे, सिविल सर्जन डा. अनिल जगत और डाक्टर शोभाराम बंजारे को समिति का सदस्य बनाया गया है।जारी निर्देश के अनुसार राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण नई दिल्ली द्वारा कोविड-19 से मृत प्रति व्यक्ति के निकटतम वारिस के लिए 50 हजार रूपये अनुदान सहायता निर्धारित किया गया है। अनुदान सहायता राशि राज्य आपदा मोचन निधि के अंतर्गत प्रदान की जाएगी। मृत व्यक्तियों के निकटतम संबंधी/आवेदक को अनुदान राशि आधार लिंक प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) की प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा। आवश्यक दस्तावेज जमा करने के 30 दिनों के भीतर भुगतान प्रक्रिया पूरी करने को कहा गया है। आवेदन में संलग्न सभी दस्तावेजों का परीक्षण कर जमा करने के लिए जिम्मेदार कर्मचारी की ड्यूटी लगाने के निर्देश दिए गए है। कलेक्टर के निर्देश पर अपर कलेक्टर लीना कोसम की अध्यक्षता में कोविड-19 मृत्यु विनिश्चियन समिति की बैठक आयोजित की गई। जिसमें जिले के कोविड-19 से हुए मृत्यु के प्रकरणों मृतकों के स्वजनों को अनुदान सहायता दिये जाने के संबंध में निर्णय लिया गया। जिले के सभी जनपद कार्यालयों, तहसील कार्यालयों, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कार्यालय एवं मुख्य नगर पालिका अधिकारी कार्यालय में आवेदन के लिए निर्धारित प्रपत्र उपलब्ध कराया जाएगा तथा भरे हुये आवेदन पत्र इन कार्यालयों में जमा किये जायेगें।
ये दस्तावेज जरूरी
निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र के साथ मृत्यु के संबंध में प्रमाण पत्र, आवेदक की आधार कार्ड की सत्यापित प्रति, आवेदक के बैंक खाते के प्रथम पृष्ठ की सत्यापित प्रति, मृतक व्यक्ति के आधार कार्ड/मतदाता परिचय पत्र की छाया प्रति, व्यक्ति के निकटतम वारिस होने संबंधी हल्का पटवारी द्वारा प्रमाणित किया हुआ पंचनामा प्रतिवेदन और उत्तराधिकारियों का सहमति पत्र संलग्न करना होगा। आवेदन के साथ निर्धारित प्रपत्र के साथ मृत्यु प्रमाण-पत्र (अस्पताल में मृत्यु होने पर प्रपत्र - 4 एवं घर में मृत्यु होने पर प्रपत्र-4ए) कोविड-19 के धनात्मक (एन्टीजन/टूनाट/आरटीपीसीआर) जांच रिपोर्ट, आवेदक के आधार नंबर की छायाप्रति एवं बैंक पास बुक के प्रथम पृष्ठ की छाया प्रति (स्पष्ट खाता क्रमांक एवं आईएफएससी कोड के साथ) अनिवार्य रूप से लिया जाएगा। आवेदक का मोबाईल नम्बर, पूर्ण स्थाई पता, मृतक से संबंध तथा अन्य आवश्यक जानकारी का स्पष्ट उल्लेख आवेदन में करना होगा।
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