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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Mar 16, 2024 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

Janjgir-champa News : नाबालिग से दुष्कर्म: युवक को 20 साल की कैद

नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले युवक को विशेष न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट सक्ती यशवंत कुमार सारथी ने 20 वर्ष सश्रम कारावास और अर्थदंड से दंडित किया है।अ...और पढ़ें

By komal ShuklaEdited By: Yogeshwar Sharma
Publish Date: Sat, 16 Mar 2024 11:32:51 PM (IST)Updated Date: Sat, 16 Mar 2024 11:32:51 PM (IST)
Janjgir-champa News : नाबालिग से दुष्कर्म: युवक को 20 साल की कैद

नईदुनिया न्यूज सक्ती । नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले युवक को विशेष न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट सक्ती यशवंत कुमार सारथी ने 20 वर्ष सश्रम कारावास और अर्थदंड से दंडित किया है।अभियोजन के अनुसार 16 वर्ष 7 माह 21 दिन की नाबालिग कक्षा ग्यारहवीं की छात्रा हैउसे उसके पिता ने घटना के दिन सुबह 11 बजे बाइक से स्कूल में छोड़ा था । स्कूल की छुट्टी होने के बाद शाम 4 बजे उसे लेने के लिए गया तो उसकी बेटी स्कूल में नहीं थी ।

उसके पिता ने आसपास तलाश किया किंतु उसका कोई पता नहीं चला। तब उसने नाबालिग पुत्री को बहला फुसलाकर भगाकर ले जाने की रिपोर्ट दर्ज कराई। विवेचना के दौरान नाबालिग को अभियुक्त अजय कुमार कुर्रे पिता सेवक राम से बरामद किया गया एवं उसके विरूद्ध भादवि की ध्रारा 363 ,366 ,376 की उप धारा - दो (ढ) और धारा 6 पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत अभियोग पत्र विशेष न्यायालय फास्ट ट्रैक कोर्ट में पेश किया गया।


मामले की सुनवाई कर न्यायालय ने अजय कुमार कुर्रे को नाबालिग का अपहरण और दुष्कर्म का दोषी पाया और उसे लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा 6 के अपराध के लिए 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 10 हजार रूपए के अर्थदंड से एवं भादवि की धारा 363 के अपराध के लिए 3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1 हजार रूपए के अर्थदंड तथा धारा 366 के अपराध के लिए 3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1 हजार रूपए के अर्थदंड से दंडित किया ।अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक राकेश महंत ने पैरवी की ।